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Charkhi Dadri News: सख्ती से लागू होंगी ग्रेप-3 की पाबंदियां, डीसी ने अधिकारियों को दिए आदेश

Sat, 16 Nov 2024 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 16 Nov 2024 11:19 PM IST
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meeting for grape 3
शनिवार को कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ उपायुक्त मुनीश शर्मा ने की मंत्रणा, ग्रेप-4 लागू होने की संभावना पर भी की गई चर्चा
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संवाद न्यूज एजेंसी

चरखी दादरी। एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) तीन के तहत जिला प्रशासन ने प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सख्त रवैया अपनाया है। शनिवार को उपायुक्त मुनीश शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और ग्रेप-3 की पाबंदियों को जिले में सख्ती से लागू कराने के आदेश दिए।
उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की हिदायतों के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रेप चार के लागू होने की संभावना पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को एहतियात बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर संबंधित विभाग सभी हिदायतों का गंभीरता से पालन करवाना सुनिश्चित करें।
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उपायुक्त ने आदेश दिए कि शहर की सभी मुख्य सड़कों के किनारे पेड़-पौधों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए। ताकि, इन पर धूल न जमने पाए। ज्यादा धूल वाले स्थानों की पहचान कर वहां एंटी स्माॅग गन तैनात की जाएं। इसी तरह जिले में दस साल से पुराने डीजल वाहन व 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक सामान्य तरीके से चले।
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- प्रदूषण नियंत्रण में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त
उपायुक्त ने कहा केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभागों को जिला प्रशासन की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना होगा।उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए नियमित रूप से एटीआर भिजवाना सुनिश्चित करें।


इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने के बाद जिले में निर्माण एवं तोड़-फोड़ से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खोदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, ओपन ट्रेंच सिस्टम से सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग आदि कार्याें पर रोक रहेगी।

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प्रदूषण पर अधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्त मुनीश शर्मा। स्रोत : जनसंपर्क विभाग
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