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Charkhi Dadri News: ग्रीन छोड़ 31 जनवरी तक नहीं जला सकेंगे अन्य पटाखे
Sat, 12 Oct 2024 04:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 12 Oct 2024 04:09 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिले में 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक ग्रीन को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। शुक्रवार को जिलाधीश राहुल नरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि आतिशबाजी में बैरियम लवण से युक्त विस्फोटक के उत्पादन, बिक्री और इनके प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हिदायतों की पालना के लिए जारी किया गया है।
राहुल नरवाल ने बताया कि ग्रीन पटाखों के बारे में भी हिदायतें जारी की गई हैं। दिवाली के दौरान या अन्य किसी त्योहार जैसे गुरु पर्व के दौरान ऐसे पटाखे केवल रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या के संदर्भ में ये पटाखे रात्रि 11:55 बजे से अगली सुबह 12:30 बजे तक जलाए जा सकेंगे।
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ई-कॉमर्स वेबसाइट पटाखों की बिक्री के लिए स्वीकार नहीं करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर: जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि को जिले में पटाखों की बिक्री के लिए ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 2021 में दिए गए आदेश और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
वायु की गुणवत्ता पर रखी जाएगी निगरानी : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी कर संबंधित वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने का आदेश जारी किया गया है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
ओ
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चरखी दादरी। जिले में 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक ग्रीन को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। शुक्रवार को जिलाधीश राहुल नरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि आतिशबाजी में बैरियम लवण से युक्त विस्फोटक के उत्पादन, बिक्री और इनके प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हिदायतों की पालना के लिए जारी किया गया है।
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राहुल नरवाल ने बताया कि ग्रीन पटाखों के बारे में भी हिदायतें जारी की गई हैं। दिवाली के दौरान या अन्य किसी त्योहार जैसे गुरु पर्व के दौरान ऐसे पटाखे केवल रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या के संदर्भ में ये पटाखे रात्रि 11:55 बजे से अगली सुबह 12:30 बजे तक जलाए जा सकेंगे।
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ई-कॉमर्स वेबसाइट पटाखों की बिक्री के लिए स्वीकार नहीं करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर: जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि को जिले में पटाखों की बिक्री के लिए ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 2021 में दिए गए आदेश और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
वायु की गुणवत्ता पर रखी जाएगी निगरानी : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी कर संबंधित वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने का आदेश जारी किया गया है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
ओ