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Ambala: पीर पर गैरकानूनी तरीके से किए गए कब्जे को हटाने की मांग, विहिप-बजरंग दल ने जाम किया रोड
Tue, 12 Nov 2024 11:03 AM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 12 Nov 2024 11:03 AM IST
सार
एसडीम दर्शन कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि कानूनी तरीके से अतिक्रमण को हटाया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांग लिया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिलने के बाद विभाग अतिक्रमण हटाएगा।
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प्रदर्शनकारियों से बात करते पुलिस अधिकारी।
- फोटो : संवाद
विस्तार
अंबाला सिटी में शहर पंचायत भवन के सामने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने अंबाला हिसार-हाईवे जाम कर दिया। संगठन ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारीबाजी की। संगठन ने पीर पर गैर कानूनी तरीके से किए गए कब्जे को तोड़ने की मांग की। रोड जाम होने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। एक तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया।
विश्व हिंदू परिषद की ओर से संगठन मंत्री धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रशासन को 19 नवंबर तक पीर पर गैरकानूनी तरीके से किए गए कब्जे को तोड़ने के लिए समय दिया गया है। अगर विभाग ने यह कार्रवाई नहीं की तो वह छह दिसंबर को खुद कब्जे को हटाएंगे।
अधिवक्ता संदीप सचदेवा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की नाकामी के कारण यह कब्जा हुआ है, अगर विभाग ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो वह फिर से प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दरगाह के गद्दीनशीन अकबर अली साबरी ने कहा कि वह 1992 में कोर्ट से केस जीत गए थे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनको नोटिस देने शुरू कर दिए थे और फिर उनका कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में 22 नवंबर तारीख लगी है। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, उनको मान्य होगा।
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मौके पर पहुंचे एसडीम दर्शन कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि कानूनी तरीके से अतिक्रमण को हटाया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांग लिया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिलने के बाद विभाग अतिक्रमण हटाएगा।
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विश्व हिंदू परिषद की ओर से संगठन मंत्री धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रशासन को 19 नवंबर तक पीर पर गैरकानूनी तरीके से किए गए कब्जे को तोड़ने के लिए समय दिया गया है। अगर विभाग ने यह कार्रवाई नहीं की तो वह छह दिसंबर को खुद कब्जे को हटाएंगे।
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अधिवक्ता संदीप सचदेवा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की नाकामी के कारण यह कब्जा हुआ है, अगर विभाग ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो वह फिर से प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दरगाह के गद्दीनशीन अकबर अली साबरी ने कहा कि वह 1992 में कोर्ट से केस जीत गए थे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनको नोटिस देने शुरू कर दिए थे और फिर उनका कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में 22 नवंबर तारीख लगी है। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, उनको मान्य होगा।
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मौके पर पहुंचे एसडीम दर्शन कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि कानूनी तरीके से अतिक्रमण को हटाया जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांग लिया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिलने के बाद विभाग अतिक्रमण हटाएगा।