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ओटीएस स्कीम में व्यापारी बकाया कर का कराएं समाधान : प्रधान सचिव

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Apr 2025 01:00 AM IST
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Traders should resolve their outstanding tax dues under OTS scheme: Principal Secretary
अंबाला। प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह कल्याण बुधवार को छावनी के जीएसटी कार्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने व्यापारियों व अधिकारियों के साथ बैठक ली। जिसमें व्यापारियों से आवहान किया है कि वे जीएसटी विभाग की ओर से चलाए जा रहे एकमुश्त भुगतान समाधान योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिहं सैनी ने व्यापारियों विशेषकर छोटे व्यापारियों के हित को देखते हुए यह योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि ओटीएस स्कीम-2025 करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाकर नई शुरूआत करने का अवसर देगी। इससे पूर्व प्रधान सचिव ने अधिकारियों को योजना के तहत तेजी से कार्य करने व संबंधित व्यापारियों को जागरूक करने के निर्देश दिए। जिला के 9678 व्यापारी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अगर कोई भी व्यापारी सीधे विभाग आकर इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उनकी सहायता के लिए अंबाला मंडल के हर एक जिले में हैल्प डेस्क का भी गठन किया जाए। उन्होंने बताया कि योजना में एक से 10 लाख तक के बकाया कर पर 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी जबकि जुर्माना माफ होगा। इसी प्रकार 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक बकाया कर पर 50 प्रतिशत की छूट और ब्याज व जुर्माना पूरी तरह से माफ होगा। 10 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया होने पर ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफी रहेगी।
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