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Ambala News: उपभोक्ता आयोग में समझौता, बीमा कंपनी 45 दिन में देगी 25,300 रुपये
Wed, 31 Dec 2025 02:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Wed, 31 Dec 2025 02:07 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी,
अंबाला। बीमा दावों को लेकर उपभोक्ताओं और कंपनियों के बीच होने वाले विवादों के निपटारे की कड़ी में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से एक राहत भरी खबर आई है। आयोग के हस्तक्षेप के बाद स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी और शिकायतकर्ता विजय गर्ग के बीच समझौता हो गया है। समझौते के तहत कंपनी अब शिकायतकर्ता को 25,300 रुपये का भुगतान करेगी।
अंबाला शहर के ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड निवासी विजय गर्ग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला मार्च 2024 से आयोग में विचाराधीन था। प्री-लोक अदालत के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने पर रजामंदी जताई। विपक्षी कंपनी के वकील ने बयान दर्ज कराया कि कंपनी शिकायतकर्ता को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 25,300 रुपये देने के लिए तैयार है। यह राशि 45 दिनों के भीतर अदा की जाएगी। शिकायतकर्ता के वकील ने कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी शिकायत वापस ले ली। आयोग की अध्यक्ष नीना संधू, सदस्य रूबी शर्मा और विनोद कुमार शर्मा की पीठ ने इस बयान के आधार पर शिकायत को समझौते के तहत खारिज कर दिया।
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अंबाला। बीमा दावों को लेकर उपभोक्ताओं और कंपनियों के बीच होने वाले विवादों के निपटारे की कड़ी में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से एक राहत भरी खबर आई है। आयोग के हस्तक्षेप के बाद स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी और शिकायतकर्ता विजय गर्ग के बीच समझौता हो गया है। समझौते के तहत कंपनी अब शिकायतकर्ता को 25,300 रुपये का भुगतान करेगी।
अंबाला शहर के ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड निवासी विजय गर्ग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला मार्च 2024 से आयोग में विचाराधीन था। प्री-लोक अदालत के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने पर रजामंदी जताई। विपक्षी कंपनी के वकील ने बयान दर्ज कराया कि कंपनी शिकायतकर्ता को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 25,300 रुपये देने के लिए तैयार है। यह राशि 45 दिनों के भीतर अदा की जाएगी। शिकायतकर्ता के वकील ने कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी शिकायत वापस ले ली। आयोग की अध्यक्ष नीना संधू, सदस्य रूबी शर्मा और विनोद कुमार शर्मा की पीठ ने इस बयान के आधार पर शिकायत को समझौते के तहत खारिज कर दिया।
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