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वायुसेना स्टेशन क्षेत्र में धारा 144 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jul 2022 12:33 AM IST
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Section 144 implemented in Air Force Station area
अंबाला। उपायुक्त विक्रम सिंह ने वायुसेना स्टेशन छावनी की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन से विमानों के आवागमन के दौरान पश्चिम की ओर स्थित कालोनियों में रहने वाले लोग फोटो और वीडियो बनाते हैं। यह सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसका असामाजिक तत्व लाभ उठा सकते हैं। इससे एयरफोर्स स्टेशन की गोपनीयता भंग हो सकती है।
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इसलिए एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में फोटो और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 12 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे। कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के क्षेत्र धूलकोट, बलदेव नगर, गरनाला और पंजोखरा आदि में तत्काल प्रभाव से यह आदेश प्रभावी रहेगें। आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एसपी को आदेश दिए गए हैं।
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