{"_id":"f62c21457fd724945b44286f83c7bd87","slug":"municipal-corporation-get-vacanted-shop-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"घंटों की मशक्त के बाद नगर निगम ने करवाई दुकान खाली ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घंटों की मशक्त के बाद नगर निगम ने करवाई दुकान खाली
ब्यूरो/अमर उजाला अंबाला
Updated Tue, 02 Feb 2016 12:47 AM IST
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माडल टाउन अंबाला सिटी स्थित एक दुकान को खाली करवाने के लिए सोमवार को पुलिस व एमसीए की टीम को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर हो रही इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा,जबकि दुकानदार ने इसका विरोध भी किया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में निगम ने इस दुकान को खाली करवा लिया।
माडल टाउन में अंबाला क्लब के नजदीक नगर निगम की एक दुकान के मालिकाना हक को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इस मामले में केस कोर्ट में भी चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने इस दुकान को खाली करवाने का निर्देश भी दिया। इसी को लेकर निगम की टीम जब दुकान को खाली करवाने पहुंची, तो दुकानदार ने हंगामा कर दिया। दुकानदार ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें दुकान खाली करने संबंधी नोटिस नहीं मिला है। हंगामे की सूचना पाकर एसीपी हेडक्वार्टर हितेष यादव, एसएचओ बलदेव नगर, सिटी थाना अपनी टीम संग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुकानदार को समझाकर शांत किया, जिसके बाद निगम की टीम ने दुकान को खाली कराया।
जो भी कार्रवाई हुई है वह नियमों के अनुसार हुई है, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया गया। कोर्ट ने 90 दिनों में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट देने के लिए कहा था, वहीं काम किया गया है।
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- अजय सिंह तोमर, निगम आयुक्त, अंबाला।
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माडल टाउन में अंबाला क्लब के नजदीक नगर निगम की एक दुकान के मालिकाना हक को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इस मामले में केस कोर्ट में भी चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने इस दुकान को खाली करवाने का निर्देश भी दिया। इसी को लेकर निगम की टीम जब दुकान को खाली करवाने पहुंची, तो दुकानदार ने हंगामा कर दिया। दुकानदार ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें दुकान खाली करने संबंधी नोटिस नहीं मिला है। हंगामे की सूचना पाकर एसीपी हेडक्वार्टर हितेष यादव, एसएचओ बलदेव नगर, सिटी थाना अपनी टीम संग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुकानदार को समझाकर शांत किया, जिसके बाद निगम की टीम ने दुकान को खाली कराया।
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जो भी कार्रवाई हुई है वह नियमों के अनुसार हुई है, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया गया। कोर्ट ने 90 दिनों में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट देने के लिए कहा था, वहीं काम किया गया है।
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- अजय सिंह तोमर, निगम आयुक्त, अंबाला।