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Ambala News: पूर्व मंत्री गोयल ने वीरेश शांडिल्य के खिलाफ दायर किया मानहानि केस
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। पूर्व परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। मामला एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक किए जाने से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मंत्री असीम गोयल का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीरवार को असीम गोयल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे और अपने बयान दर्ज करवाए। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
असीम गोयल की ओर से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत मानहानि की शिकायत दायर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीरेश शांडिल्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित की, जिसमें मंथली मांगने और सरकार में सेटिंग कराने जैसे आरोपों का जिक्र था। रिकॉर्डिंग में पूर्व मंत्री का नाम भी लिया गया था। इन्हीं आरोपों को लेकर असीम गोयल ने अदालत का रुख किया है।
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रिकॉर्डिंग झूठी पाई गई तो सजा भुगतने को तैयार : शांडिल्य
मामले में वीरेश शांडिल्य ने कहा कि वह न्यायपालिका के समक्ष पूरे तथ्य और अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि यदि रिकॉर्डिंग झूठी साबित होती है तो वह किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। शांडिल्य का कहना है कि बिल्डर ने रिकॉर्डिंग में जो बातें कही थीं, उन्होंने वही जनता तक पहुंचाई हैं।
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यह था पूरा मामला
वीरेश शांडिल्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक से दो ऑडियाे क्लिप प्रसारित की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अंबाला के जग्गी बिल्डर की वह रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में जो व्यक्ति बोल रहा है, वह मंथली और सरकार में सेटिंग कराने जैसे दावे कर रहा है। वह उस रिकॉर्डिंग में पूर्व मंत्री असीम गोयल का नाम भी ले रहा है। हालांकि रिकॉर्डिंग की सच्चाई की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है।
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अंबाला सिटी। पूर्व परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। मामला एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक किए जाने से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मंत्री असीम गोयल का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीरवार को असीम गोयल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे और अपने बयान दर्ज करवाए। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
असीम गोयल की ओर से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत मानहानि की शिकायत दायर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीरेश शांडिल्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित की, जिसमें मंथली मांगने और सरकार में सेटिंग कराने जैसे आरोपों का जिक्र था। रिकॉर्डिंग में पूर्व मंत्री का नाम भी लिया गया था। इन्हीं आरोपों को लेकर असीम गोयल ने अदालत का रुख किया है।
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रिकॉर्डिंग झूठी पाई गई तो सजा भुगतने को तैयार : शांडिल्य
मामले में वीरेश शांडिल्य ने कहा कि वह न्यायपालिका के समक्ष पूरे तथ्य और अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि यदि रिकॉर्डिंग झूठी साबित होती है तो वह किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। शांडिल्य का कहना है कि बिल्डर ने रिकॉर्डिंग में जो बातें कही थीं, उन्होंने वही जनता तक पहुंचाई हैं।
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यह था पूरा मामला
वीरेश शांडिल्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक से दो ऑडियाे क्लिप प्रसारित की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अंबाला के जग्गी बिल्डर की वह रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में जो व्यक्ति बोल रहा है, वह मंथली और सरकार में सेटिंग कराने जैसे दावे कर रहा है। वह उस रिकॉर्डिंग में पूर्व मंत्री असीम गोयल का नाम भी ले रहा है। हालांकि रिकॉर्डिंग की सच्चाई की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है।