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सात माह की गर्भवती युवती ने कोर्ट से मांगी गर्भपात कराने की अनुमति

Fri, 16 Mar 2018 12:12 AM IST
Updated Fri, 16 Mar 2018 12:12 AM IST
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सात माह की गर्भवती युवती ने कोर्ट से मांगी गर्भपात कराने की अनुमति
सात माह की गर्भवती युवती ने कोर्ट से मांगी गर्भपात कराने की अनुमति
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। अंबाला की रहने वाले 19 वर्षीय अविवाहित युवती ने वीरवार को अंबाला स्थित कोर्ट में अर्जी देकर गर्भपात की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में अंबाला के सीएमओ को युवती की जांच कर शुक्रवार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। युवती सात माह से गर्भवती है। कोर्ट के आदेश मिलने पर सीएमओ ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर युवती का चेकअप किया। बताया जा रहा ै कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग युवती का केस पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर सकता है।
सूत्र बताते हैं कि गर्भवती युवती आर्थिक तौर पर कमजोर है। वह बुधवार शाम पेट में दर्द होने पर वह अपनी मां के साथ सिटी सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। वहां डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके पेट में सात माह का गर्भ है। डॉक्टरों ने जब युवती से पूछा की इसका पिता कौन है तो मां-बेटी कुछ सही जवाब नहीं दे पाए। डॉक्टरों को फिर यह पता चला कि युवती का विवाह भी नहीं हुआ है। कुछ ही देर बाद युवती ने डॉक्टरों से गर्भपात करने का आग्रह तक कर दिया। इस पर डॉक्टरों ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद स्वयं सेवी संगठन की मदद ली। साथ ही गर्भपात कराने के लिए डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अथॉरिटी के समक्ष पेश होने के लिए कहा। आर्थिक तौर पर कमजोर युवती का केस अथॉरिटी ने अपने पास ले लिया। साथ ही वकील उपलब्ध कराकर गर्भपात कराने की याचिका वीरवार को अदालत में दायर कर दी।
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चंडीगढ़ में काम करती थी युवती
बताते हैं कि युवती कुछ समय पहले चंडीगढ़ स्थित एक रेस्टोरेंट में झाडू़ पोछा करती थी। पुलिस और समाज सेवी संगठन ने उससे गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता के बारे में कई बार पूछा, मगर उसने इस बारे कोई जानकारी नहीं दी। गर्भवती होने के बाद उसने चंडीगढ़ की जॉब भी छोड़ दी है।
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तो गोद दे दूंगी बच्चा : युवती
दूसरी ओर युवती ने यह भी कहा कि यदि उसका गर्भपात नहीं होता तो वह किसी नि:संतान दंपति को यह बच्चा दे सकती है। उसने यह भी कहा कि कोई नि:संतान दंपति उसे कुछ माह के लिए अपने पास रख लें तो वह उसे अपना बच्चा देने की इच्छुक है।
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