फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   5-year imprisonment for attempt to murder and Arms Act convict

Ambala News: हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के दोषी को 5 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
5-year imprisonment for attempt to murder and Arms Act convict
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला सिटी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी को 5 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला थाना कैंट में दर्ज किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस अभियोग को 16 मार्च 2022 को भारतीय दंड संहिता में हत्या के प्रयास की धारा 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत पंजीकृत किया गया था।
सुनवाई और गवाहों के परीक्षण के बाद, अदालत ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अलग-अलग तिथियों पर अपने निर्णय सुनाए। इसके तहत 15 अक्तूबर को आरोपी को दोषी करार दिया गया। फिर 17 अक्तूबर को सजा का एलान किया गया। दोषी कैंट के छप्पर बंद मोहल्ला निवासी तरुण उर्फ गोलू है।
विज्ञापन

अदालत ने दोषी तरुण उर्फ गोलू को धारा 307 आईपीसी के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15,000 रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। यदि दोषी द्वारा जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो उसे 60 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसमें धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास भी शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed