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अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हुडा वासी

Tue, 17 Jul 2018 01:05 AM IST
Updated Tue, 17 Jul 2018 01:05 AM IST
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अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हुडा वासी
एक साल पहले निगम में आए और अब हुडा वासियों से मांगा जा रहा नौ साल का हाउस टैक्स
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। हुडा सेक्टरों के लोगों पर एक के बाद एक टैक्स लगते जा रहे हैं। लाखों रुपये की एन्हांसमेंट के मामले से अभी हुडा वासी उभर भी नहीं पाए थे कि नगर निगम ने उनको नौ साल के हाउस टैक्स बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि 2016 में नगर निगम ने हुडा सेक्टरों को अपने अधीन लिया था, जिसके बाद अब नगर निगम सेक्टर वासियों से हाउस टैक्स की वसूली कर रहा है। मामले को लेकर हुडावासी अब अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं।
लोगों का कहना है कि हुडा के नगर निगम में शामिल हुए अभी तीन साल भी नहीं हुए हैं, ऐसे में नौ साल के हाउस टैक्स वसूली नाजायज है। जून 2016 को सेक्टर एक, सात, आठ, नौ व दस को नगर निगम में शामिल किया गया था। निगम का कहना था कि सभी सेक्टर नगर निगम में पड़ते हैं और सेक्टरवासी निगम की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में उन्हें यह नौ साल का टैक्स देना पड़ेगा। भले ही नगर निगम ने सेक्टरों को अपने अधीन ले लिया हो, लेकिन अभी भी नक्शा पास, सीवरेज, पानी, सेल परचेज, मकान ट्रांसफर, पेयजल आदि की सुविधा हुडा की ओर से दी जा रही है। नगर निगम सिर्फ हुडा में केवल सफाई करवा रहा है।
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तीन वर्ष से अधिक नहीं लिया जा सकता टैक्स
बताते हैं कि नगर निगम किसी भी बकायेदार से तीन साल का टैक्स नहीं मांग सकता, जबकि यहां तो नौ साल का टैक्स मांगा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम में सेक्टरों के शामिल हुए अभी तीन वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। नगर निगम ने पहले कभी नोटिस भी नहीं दिए। इस हिसाब से टैैक्स वसूलना अनुचित है। हालांकि इसी बीच हुडा सेक्टरों के प्रतिनिधियों का कहना है कि वह इस बारे में नगर निगम कमिश्नर से मिले हैं, उन्होंने यह जरूर आश्वासन दिया है कि हम तीन साल का टैक्स वसूलेंगे, लेकिन पिछला पेंडिंग रहेगा।
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यह बोले हुड निवासी
हुड सेक्टर दस वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष वेदप्रकाश कौशिक व अन्य ने कहा कि लोगों को निगम द्वारा 500 से लेकर 16 हजार के नोटिस मिल रहे हैं। इस मसले को लेकर जल्द नई रूपरेखा तय की जाएगी। हुड्डा निवासी मलकीत, अमरीक, गुर सिमरन, मुकेश आदि ने बताया कि मामले को लेकर यदि जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा भी खटाखटाया जाएगा।
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