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पेस्टीसाइड सेंपल फेल मामले में दो कंपनियों पर लगा जुर्माना
Updated Mon, 11 Dec 2017 12:37 AM IST
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सैंपल फेल होने पर दो कीटनाशक कंपनियों पर 10-10 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से नकली कीटनाशक बनाने और बेचने की शिकायत पर कई कंपनियों पर छापामारी कर सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल में से दो कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले कीटनाशक के नमूने फेल पाए गए, जिनपर नकली कीटनाशक बनाकर बेचने के आरोप में केस चल जा रहा था। केस का फैसला शनिवार को हुआ जिसमें अदालत ने दोनों कंपनियों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया। उपमंडल कृषि अधिकारी सूरज भान ने बताया कि घटिया किस्म के पेस्टीसाइड बनाने के शक में बराड़ा और लालडू स्थित कंपनियों में छापामारी कर नमूने लिए गए थे। मामला साल 2013 का है। लैब में जांच के दौरान नमूने फेल पाए गए। इसके बाद विभाग की ओर से मिलावटी पेस्टीसाइड बनाने का केस चलाया गया। इसमें दोनों कंपनियों के मालिकों पर अदालत ने अब 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से नकली कीटनाशक बनाने और बेचने की शिकायत पर कई कंपनियों पर छापामारी कर सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल में से दो कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले कीटनाशक के नमूने फेल पाए गए, जिनपर नकली कीटनाशक बनाकर बेचने के आरोप में केस चल जा रहा था। केस का फैसला शनिवार को हुआ जिसमें अदालत ने दोनों कंपनियों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया। उपमंडल कृषि अधिकारी सूरज भान ने बताया कि घटिया किस्म के पेस्टीसाइड बनाने के शक में बराड़ा और लालडू स्थित कंपनियों में छापामारी कर नमूने लिए गए थे। मामला साल 2013 का है। लैब में जांच के दौरान नमूने फेल पाए गए। इसके बाद विभाग की ओर से मिलावटी पेस्टीसाइड बनाने का केस चलाया गया। इसमें दोनों कंपनियों के मालिकों पर अदालत ने अब 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।