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Hindi News ›   Entertainment ›   Sushant Singh Rajput Drugs Case: No Coercive Action against Sameer Wankhede on NCB notices By Bombay HC

Sushant Singh Rajput: सुशांत ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े को राहत, इतने दिनों तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

Mon, 01 Apr 2024 03:23 PM IST
आकांक्षा गुप्ता एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: आकांक्षा गुप्ता Updated Mon, 01 Apr 2024 03:23 PM IST
सार

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले और ड्रग्स रखने के लिए एक नाइजीरियाई नागरिक की गिरफ्तारी के एक अन्य मामले में वानखेड़े के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी।

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Sushant Singh Rajput Drugs Case: No Coercive Action against Sameer Wankhede on NCB notices By Bombay HC
सुशांत सिंह राजपूत - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में एनसीबी की प्रारंभिक जांच पर आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को जारी किए गए नोटिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 10 अप्रैल तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अभिनेता की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले और ड्रग्स रखने के लिए एक नाइजीरियाई नागरिक की गिरफ्तारी के एक अन्य मामले में वानखेड़े के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। 

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अभिनेता की मौत के बाद शुरू हुई थी जांच
जांच के दौरान अनियमितताओं शिकायतें मिलने के बाद समीर वानखेड़े ने इसकी जांच की। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत द्वारा मुंबई में अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या करने के बाद एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री में कथित नशीली दवाओं के इस्तेमाल की जांच शुरू की। मामले में एंजेसी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक और 33 अन्य के खिलाफ कथित तौर पर ड्रग्स रखने और उसके इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया था। 
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वानखेड़े को जारी किए गए आठ नोटिस 
एनसीबी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक वानखेड़े को आठ नोटिस जारी किए जिसमें उन्हें एजेंसी के उप महानिदेशक संजय सिंह के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। पिछले सप्ताह आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसमें जांच और उन्हें जारी किए गए नोटिस को उन्होंने चुनौती दी थी। इसमें दावा किया गया था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। 

10 अप्रैल तक एनसीबी देगी जवाब
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज सोमवार को एनसीबी को 10 अप्रैल तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में कहा कि एनसीबी 10 अप्रैल तक याचिका पर जवाब देगी, तब तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।  

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