Darshan: रेणुकास्वामी हत्या मामले में एक्टर दर्शन को बड़ी राहत ,जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ कलाकारों दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन कर्नाटक सरकार की चुनौती की जांच करने पर सहमत हो गया।
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रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। अब उनकी जमानत जारी रहेगी। हालांकि, कोर्ट ने सरकार की चुनौती की जांच करने पर सहमति जताई। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के जमानत आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर दर्शन और अन्य को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम ने कहा कि राज्य सरकार को आशंका है कि अन्य सह-अभियुक्तों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। चूंकि राज्य जमानत रद्द करने की प्रार्थना कर रहा है, इसलिए आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह जमानत रद्द करने के समान होगा। फिर भी, अभियोजन के हित की रक्षा के लिए, यदि कोई सह-अभियुक्त जमानत पर प्रार्थना करता है, संबंधित अदालत हमारे समक्ष चुनौती दिए गए आदेश पर भरोसा नहीं करेगी। दायर की गई किसी भी जमानत याचिका का फैसला उसकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
दिसंबर में अभिनेता को मिली थी जमानत
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2024 को अभिनेता दर्शन और अन्य को जमानत दे दी। दर्शन को कथित तौर पर पवित्र गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने के बाद उसी वर्ष 8 जून को अपने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या करने के आरोप में 11 जून, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। जमानत दिए जाने से पहले अभिनेता को बेंगलुरु की परप्पाना अग्रहारा जेल में रखा गया था, लेकिन जब जेल के कुछ अन्य कैदियों के साथ आराम करते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई तो उन्हें बल्लारी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
क्या है पूरा मामला
राज्य ने 6 जनवरी को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 33 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक रेणुकास्वामी का शव 9 जून, 2024 को खोजा गया था। कथित तौर पर दर्शन के आदेश पर हमला किए जाने के बाद चोटों के कारण उनकी मौत हो गई, जिन्होंने कथित तौर पर अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया पर पवित्र गौड़ा के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के लिए रेणुकास्वामी को दोषी ठहराने और उनका अपहरण करने का आग्रह किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 30 अक्तूबर, 2024 को दर्शन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन दिसंबर में उन्हें और अन्य को नियमित जमानत दे दी।