मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता रवि मोहन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी आरती रवि द्वारा दायर अंतरिम भरण-पोषण मामले में और समय मांगा था। इस आदेश के अनुसार, परिवार कल्याण न्यायालय को दो सप्ताह के भीतर उनकी लंबित याचिका पर निर्णय लेना होगा।
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रवि मोहन और आरती
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रवि मोहन को मद्रास हाई कोर्ट से लगा झटका
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल अभिनेता रवि मोहन (जयम रवि) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी आरती रवि द्वारा दायर भरण-पोषण के मामले में फैसला सुनाने के लिए निचली अदालत को और ज्यादा समय देने की मांग की थी। यह पूरा मामला दोनों के बीच चल रहे तलाक के विवाद से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई चेन्नई की फैमिली कोर्ट में हो रही है।
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रवि मोहन और आरती
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क्या है पूरा मामला?
आरती ने फैमिली कोर्ट में शिकायत की थी कि रवि मोहन ने अप्रैल 2025 से उनके और बच्चों की स्कूल फीस का कोई खर्चा नहीं दिया है। इस मामले में देरी होने पर आरती ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आदेश दिया था कि वह दो हफ्ते के भीतर इस मामले पर सुनवाई कर अपना फैसला सुनाए।
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रवि मोहन की मांग
हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ रवि मोहन ने दोबारा याचिका लगाई और कोर्ट से मांग की कि निचली अदालत को फैसला लेने के लिए कुछ और समय दिया जाए। न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोस ने रवि मोहन की इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हाई कोर्ट ने फैसले के लिए जो समय-सीमा तय की है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
रवि मोहन की आने वाली फिल्में
भले ही रवि मोहन ने अभी ब्रेक लेने की बात कही है, लेकिन उनके पास कई बड़ी फिल्में हैं। वह राघव लॉरेंस और निविन पॉली के साथ फिल्म 'बेंज' का हिस्सा बने हैं। बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म 'एन ऑर्डिनरी मैन' की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म 'कराथे बाबू' की शूटिंग पूरी कर ली है। इसके अलावा उनकी फिल्म 'जीनी' और कार्तिक योगी की एक फिल्म (जिसका पुराना नाम 'ब्रो कोड' था) भी जल्द ही आने वाली है।
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