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Ranjith: गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे निर्देशक रंजीत, अग्रिम जमानत के लिए दायर की याचिका

Tue, 03 Sep 2024 08:34 PM IST
मोहम्मद फायक अंसारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: मोहम्मद फायक अंसारी Updated Tue, 03 Sep 2024 08:34 PM IST
सार

अभिेनता सिद्दीकी के बाद अब निर्देशक रंजीत भी गिरफ्तारी से बचने के लिए केरल हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए कहा है कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। 
 

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Malayalam Industry Me Too Director Ranjith reached Kerala High Court to avoid arrest Details Inside
रंजीत - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार

जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद यौन अपराध के आरोपों का सामना करने वाले निर्देशक रंजीत ने गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले सिद्दीकी भी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट से गुहार लगा चुके हैं।Guneet Monga: 'यह सभी इंडस्ट्री में एक बहुत ही मजबूत संदेश भेजता है', हेमा कमेटी रिपोर्ट पर बोलीं गुनीत मोंगा
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आरोपों को बताया बेबुनियाद
हाल ही में रंजीत बालकृष्णन ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि फिल्म में अभिनय के लिए नहीं चुने जाने पर शिकायतकर्ता ने निराशा और आक्रोश में उन पर केस दर्ज कराया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों की ओर से महिला को फिर से भड़काया जा रहा है जो चाहते थे कि उन्हें केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए।
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स्वास्थ्य का दिया हवाला
60 वर्षीय निर्देशक ने यह भी दावा किया है कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं और हाल ही में उनका लीवर प्रत्यारोपण हुआ है, इसलिए उन्हें अच्छी और उचित चिकित्सा देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है। याचिका में कहा गया है कि  उनके भागने का खतरा नहीं है और वह जांच में सहयोग करने का वचन देते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में यह उल्लेख किया है कि अदालत उचित जांच के लिए पर्याप्त शर्तें लगा सकती है।"
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निर्देशक पर दर्ज हैं दो मामले
जिस मामले में रंजीत गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वह पश्चिम बंगाल की एक अभिनेत्री की ओर से की गई है। शिकायत के अनुसार घटना साल 2009 की है। दावे के मुताबिक निर्देशक ने 2009 में फिल्म 'पलेरी मणिक्यम' में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करने के बाद उन्हें अनुचित तरीके से छुआ था। उनकी इस शिकायत पर आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में, निर्देशक के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 धारा 66 ई के तहत दूसरा मामला दर्ज किया गया था।
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