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क्या होगा अगर बिना इजाजत किया कमल हासन के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल? जान लीजिए मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

Mon, 12 Jan 2026 10:22 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Mon, 12 Jan 2026 10:22 PM IST
सार

Kamal Haasan Personality Rights: अभिनेता कमल हासन के नाम और तस्वीरों का कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर मद्रास हाई कोर्ट ने अस्थाई रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को ऐसा कहा है। जानिए क्या है पूरा मामला?

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Madras High Court temporarily restrains using actor Kamal Haasan name photographs for commercial use
कमल हासन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अभिनेता कमल हासन के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल उनकी अनमुति के बिना नहीं किया जा सकेगा। खासतौर से कमर्शियल मकसद के लिए ऐसा करने वालों को सावधान रहना होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट ने आज सोमवार को एक्टर कमल हासन के नाम और तस्वीरों के कमर्शियल इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। 

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कमल हासन ने दायर किया था केस, जानिए क्यों?
एक्टर कमल हासन ने कोर्ट में एक सिविल केस दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि चेन्नई की एक फर्म 'नीये विदई' बिना उनकी इजाजत के उनकी फोटो, नाम, टाइटल 'उलगनायगन' और उनके मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करके टी-शर्ट और शर्ट बेच रही है। यह मामला जब जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति के सामने आया, तो एक्टर की तरफ से सीनियर वकील सतीश पारसरन और एडवोकेट विजयन सुब्रमण्यम ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दलील दी। उन्होंने किसी भी संस्था को एक्टर की सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, टाइटल या डायलॉग का इस्तेमाल करने से रोकने की गुजारिश की।

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अगली सुनवाई फरवरी में होगी
कमल हासन के वकील की तरफ से पेश की गईं इन दलीलों को मानते हुए जज ने कमल हासन के नाम और पहचान के बिना इजाजत के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने 'नीये विदई' को काउंटर-एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई फरवरी तक के लिए टाल दी। 

कार्टून में एक्टर की फोटो के इस्तेमाल पर रोक नहीं
खास बात यह है कि जज ने आदेश में साफ किया कि कार्टून में एक्टर की फोटो के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। दरअसल, याचिका में किसी भी बिना इजाजत वाली तीसरी पार्टी को उनके नाम या फोटो का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई थी, इसलिए कोर्ट ने वादी को इस न्यायिक आदेश के बारे में तमिल और अंग्रेजी दोनों अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

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