Ranya Rao Case: रान्या राव केस में आया नया मोड़, तीसरे आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
रान्या राव सोना तस्करी मामले में एक नया मोड़ आया है। इस हाई-प्रोफाइल केस में तीसरे आरोपी साहिल जैन को विशेष आर्थिक अपराध कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज यानी 2 अप्रैल 2025 को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने साहिल को कोर्ट में पेश किया। उनकी हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद यह फैसला लिया गया।
दूसरी ओर, कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने जमानत के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को उनके वकील बी एस गिरीश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले निचली अदालतों ने उनकी जमानत को तीन बार खारिज कर दिया था। रान्या पर गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार किया था।
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27 मार्च को बेंगलुरु की 64वीं सीसीएच सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका ठुकराई थी। उससे पहले 14 मार्च को विशेष आर्थिक अपराध कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी उनकी अर्जी नामंजूर कर दी थी। रान्या को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था, जिसे वह कथित तौर पर तस्करी करके ला रही थीं।
डीआरआई ने कोर्ट को जानकारी दी है कि रान्या ने हवाला के जरिए सोना खरीदने की बात कबूल की है। जांच में यह भी सामने आया कि साहिल जैन इस तस्करी के नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहे थे। डीआरआई ने कस्टम्स एक्ट की धारा 108 के तहत जांच शुरू की है, ताकि इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं और कानून के उल्लंघन की गहराई तक जाया जा सके। यह मामला तब शुरू हुआ जब रान्या को हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। उनके पास बरामद सोने की कीमत करीब 12 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है।
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