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Hindi News ›   Entertainment ›   Hyderabad Court grants ad interim injunction to protect actor Chiranjeevi personality and publicity rights

व्यक्तित्व अधिकार मामले में चिरंजीवी को कोर्ट से राहत, बिना इजाजत आवाज, फोटो-वीडियो के उपयोग पर लगी अस्थाई रोक

Sun, 26 Oct 2025 12:02 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sun, 26 Oct 2025 12:02 PM IST
सार

Chiranjeevi Personality Rights: पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा संबंधी मामले में अभिनेता चिरंजीवी को हैदराबाद कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। दिग्गज अभिनेता की अनुमति के बिना उनकी आवाज, वीडियो एवं तस्वीरों का इस्तेमाल भारी पड़ सकता है।

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Hyderabad Court grants ad interim injunction to protect actor Chiranjeevi personality  and publicity rights
चिरंजीवी - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) एवं तकनीक के तमाम खतरे हैं। इसके जरिए किसी इंसान की आवाज, तस्वीरों-वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का खतरा काफी ज्यादा है। इसी के मद्देनजर कई सितारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पर्सनैलिटी अधिकारों की गुहार लगाई है। हाल ही मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी कोर्ट का रुख किया। उन्होंने व्यक्तित्व अधिकार मामले में अंतरिम राहत मिली है।

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कोर्ट ने चिरंजीवी के व्यक्तित्व प्रतीकों के इस्तेमाल पर दिया अस्थायी आदेश
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हैदराबाद की एक सिटी सिविल कोर्ट ने मशहूर फिल्म एक्टर चिरंजीवी के पक्ष में एक एड-अंतरिम इंजंक्शन जारी किया है। यह इंजंक्शन एक्टर की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए है, जिसमें सभी फॉर्मेट और मीडिया में उनके नाम, इमेज, आवाज और व्यक्तित्व की पहचान संबंधी दूसरी चीजों के बिना इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक शामिल है।

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टीम ने जारी किया प्रेस नोट
इस मामले में मेगा स्टार चिरंजीवी की लीगल टीम ने भी एक प्रेस नोट साझा किया है। इसके अनुसार, चिरंजीवी मर्चेंडाइज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनकी पहचान संबंधी प्रतीकों के बड़े पैमाने पर बिना इजाजत इस्तेमाल को रोकने के लिए कोर्ट से दखल देने की मांग की है।

आदेश में क्या कहा गया?
कोर्ट ने आदेश में कहा कि इंडस्ट्री के मशहूर हस्तियों में शुमार चिरंजीवी की प्रतिष्ठा और पब्लिक में इमेज को डिफेंडेंट पार्टियों के कामों से नुकसान हुआ है। खासकर बिना इजाजत के नाम, इमेज का इस्तेमाल, वीडियो मीम्स और मर्चेंडाइज की बिक्री के जरिए। साथ ही आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि अभिनेता के व्यक्तित्व प्रतीकों का इस तरह का गलत इस्तेमाल और गलतबयानी, खासकर डिजिटल और AI मीडियम के जरिए, चिरंजीवी की छवि और आर्थिक हितों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है।

व्यक्तित्व प्रतीकों के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक
इस आदेश में कहा गया है कि चिरंजीवी का नाम, स्टेज टाइटल (जिसमें 'मेगा स्टार', 'चिरू' और 'अन्नय्या' शामिल हैं), आवाज, इमेज, या अन्य व्यक्तित्व प्रतीकों का किसी भी तरह के कमर्शियल या पर्सनल फायदे के लिए सभी फॉर्मेट और मीडिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस्तेमाल कानूनी रूप से गलत है। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी रेस्पोंडेंट्स को तुरंत नोटिफिकेशन भेजा जाए और आगे की कार्यवाही 27 अक्तूबर 2025 को तय की गई है।

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