फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Delhi High Court Stays The Release Of Udaipur Files Kanhaiya Lal Tailor Murder Know Here The All Details

Udaipur Files: कल रिलीज नहीं होगी 'उदयपुर फाइल्स', दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Thu, 10 Jul 2025 07:59 PM IST
आराध्य त्रिपाठी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: आराध्य त्रिपाठी Updated Thu, 10 Jul 2025 07:59 PM IST
सार

Udaipur Files- Kanhaiya Lal Tailor Murder: विवादों में फंसी अभिनेता विजय राज की फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जिसके बाद फिल्म 11 जुलाई को तय तिथि पर रिलीज नहीं हो सकेगी।

विज्ञापन
Delhi High Court Stays The Release Of Udaipur Files Kanhaiya Lal Tailor Murder Know Here The All Details
विजय राज - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ की रिलीज पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि केंद्र सरकार जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर उस पुनरीक्षण आवेदन पर फैसला नहीं ले लेती, जिसमें सीबीएफसी द्वारा फिल्म के सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई है। यानी अब साफ है कि ‘उदयपुर फाइल्स’ फिलहाल कल 11 जुलाई को रिलीज नहीं हो रही है।

विज्ञापन


कोर्ट ने की ये टिप्पणी
मामले में न्यायालय ने कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण उपाय अपनाने के लिए कहा गया है, इसलिए अंतरिम राहत की याचिका पर फैसला होने तक रिलीज पर रोक लगा दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि फिल्म सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकती है और भड़काने का काम कर सकती है। इसलिए सीबीएफसी द्वारा दिए गए प्रमाणन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
विज्ञापन


11 जुलाई को रिलीज होनी थी फिल्म
‘उदयपुर फाइल्स’ 2022 के उदयपुर हत्याकांड पर आधारित है। जहां कन्हैयालाल नाम के एक टेलर की दो समुदाय विशेष के व्यक्तियों ने गला काटकर हत्या कर दी थी। फिल्म कल यानी 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिलहाल अब फिल्म कल रिलीज नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर तत्काल सुनवाई से किया था इंकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ की रिलीज के खिलाफ याचिका को तत्काल सुनने से इनकार करते हुए कोई लिखित आदेश पारित नहीं किया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ की ओर से यह स्पष्टीकरण तब आया जब आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि पीठ की टिप्पणी ‘फिल्म को रिलीज होने दीजिए’ के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई। ऐसे में कोर्ट ने अपनी टिप्पणी को लेकर स्पष्ट किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed