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शत्रुघ्न सिन्हा के मशहूर डायलॉग 'खामोश' को लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा है मामला
Sat, 21 Feb 2026 06:15 PM IST
सिराजुद्दीन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Sat, 21 Feb 2026 06:15 PM IST
सार
Shatrughan Sinha: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शत्रुघ्न सिन्हा की पर्सनैलिटी राइट की सुरक्षा को लेकर आदेश दिया है। आइए जानते हैं अदालत ने क्या आदेश दिया है?
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शत्रुघ्न सिन्हा
- फोटो : एएनआई
विस्तार
एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी पर्सनैलिटी राइट्स पर बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। अभिनेता का मशहूर डायलॉग 'खामोश' दशकों बाद भी फैंस का पसंदीदा है। इसे लेकर अदालत ने कहा है कि ‘खामोश’ डायलॉग खास तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा की पर्सनैलिटी से जुड़ा है। कोर्ट ने उनकी सहमति के बिना ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए उनके नाम, इमेज और दूसरी पर्सनल चीजों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।
शत्रुघ्न से जुड़ा है डायलॉग
हाईकोर्ट ने कहा, 'इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मुद्दई ने अपनी एक फिल्म में अपने अनोखे और अलग अंदाज में जो डायलॉग बोला था वह सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ा है।'
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शत्रुघ्न से जुड़ा है डायलॉग
हाईकोर्ट ने कहा, 'इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मुद्दई ने अपनी एक फिल्म में अपने अनोखे और अलग अंदाज में जो डायलॉग बोला था वह सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ा है।'
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शत्रुघ्न सिन्हा
- फोटो : सोशल मीडिया
अदालत ने क्या निर्देश दिया?
शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में अदालत में एक याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस शर्मिला देशमुख ने 16 फरवरी को सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसा कंटेंट हटाने का निर्देश दिया। साथ ही, भविष्य में ऐसी सामग्री को बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी।
यह खबर भी पढ़ें: 'सन ऑफ सरदार 2' के प्रीमियर में क्यों आए थे रूमर्ड बॉयफ्रेंड धनुष? मृणाल ठाकुर ने खुद बताई वजह
शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में अदालत में एक याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस शर्मिला देशमुख ने 16 फरवरी को सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसा कंटेंट हटाने का निर्देश दिया। साथ ही, भविष्य में ऐसी सामग्री को बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी।
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शत्रुघ्न सिन्हा के वकील ने की थी ये मांग
शत्रुघ्न सिन्हा के वकील हिरेन कामोद ने याचिका में एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के तहत उनके नाम, इमेज और उनकी मशहूर पंचलाइन 'खामोश' को बिना इजाजत इस्तेमाल पर परमानेंट रोक की मांग की थी।
इन कलाकारों को मिली राहत
आपको बता दें कि काजोल, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, नागार्जुन, अजय देवगन, अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन को पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोर्ट से सुरक्षा मिली है।
शत्रुघ्न सिन्हा के वकील हिरेन कामोद ने याचिका में एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के तहत उनके नाम, इमेज और उनकी मशहूर पंचलाइन 'खामोश' को बिना इजाजत इस्तेमाल पर परमानेंट रोक की मांग की थी।
इन कलाकारों को मिली राहत
आपको बता दें कि काजोल, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, नागार्जुन, अजय देवगन, अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन को पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोर्ट से सुरक्षा मिली है।