Kunal Karma: कुणाल कामरा की याचिका पर बॉम्बे हॉई कोर्ट में हुई सुनवाई, पुलिस और शिवसेना विधायक को नोटिस जारी
Kunal Karma Case: हाल ही में कुणाल कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। इसको लेकर अदालत ने विधायक मुरजी पटेल और मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया है।
विस्तार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 अप्रैल 2025) को स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर मुंबई पुलिस और शिवसेना विधायक मुरजी पटेल को नोटिस जारी किया। कुणाल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है, जिसमें उन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के बाद खार पुलिस ने कुणाल के खिलाफ पिछले महीने FIR दर्ज की थी। ये FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) और 356(2) के तहत दर्ज हुई। कुणाल ने अपने एक कॉमेडी शो में एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था। उन्होंने फिल्म 'दिल तो पागल है' के गाने को संशोधित संस्करण के जरिए एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साथ ही, 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी बगावत का मजाक भी उड़ाया था। पुलिस ने कुणाल को पूछताछ के लिए तीन बार समन भेजा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। जस्टिस सरंग कोटवाल और एस एम मोदक की बेंच ने इस पर कहा कि इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
Allu Arjun Birthday: पत्नी और बच्चों के साथ अल्लू अर्जुन ने मनाया अपना जन्मदिन, पत्नी ने दिखाई जश्न की झलक
कुणाल के वकील नवरोज सीरवाई ने कोर्ट को जानकारी दी कि कुणाल 2021 से तमिलनाडु में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुणाल ने तीन बार लिखित में पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की पेशकश की, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है। वकील ने दावा करते हुए कहा, "पुलिस उनका बयान लेने से ज्यादा उन्हें मुंबई लाने पर जोर दे रही है। ये मर्डर का केस नहीं है, बस एक कॉमेडी शो की बात है।" उन्होंने ये भी कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल को 17 अप्रैल तक ट्रांजिट जमानत दी है।
Malaika Arora: मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर जारी हुआ जमानती वारंट, सैफ अली खान से जुड़ा है मामला