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Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   The Supreme Court quashes copyright case against filmmaker Sujoy Ghosh over his Movie Kahaani 2

'कहानी 2' से जुड़े कॉपीराइट मामले में सुजॉय घोष को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत; निर्माता के खिलाफ केस खारिज

Fri, 20 Mar 2026 12:52 PM IST
Jyoti Raghav एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Jyoti Raghav Updated Fri, 20 Mar 2026 12:52 PM IST
सार

Copyright infringement case over movie Kahaani 2: साल 2016 में आई फिल्म 'कहानी 2' को लेकर कथित कॉपीराइट उल्लंघन मामले में निर्देशक सुजॉय घोष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। निर्माता के खिलाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

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The Supreme Court quashes copyright case against filmmaker Sujoy Ghosh over his Movie Kahaani 2
विद्या बालन-सुजॉय घोष - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

फिल्म 'कहानी 2' को लेकर चल रहे कथित कॉपीराइट केस में सुजॉय घोष को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता के खिलाफ चल रहे इस मामले को रद्द कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को फिल्मकार सुजॉय घोष के खिलाफ उनकी फिल्म 'कहानी 2' से जुड़े कथित कॉपीराइट उल्लंघन मामले में झारखंड की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया। 

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सुजॉय घोष की याचिका हुई स्वीकार
पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने सुजॉय घोष की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश (दिनांक 22 अप्रैल, 2025) को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में निर्माता के खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। बेंच ने घोष की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, 'CJM (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) द्वारा 7 जून, 2018 को जारी समन आदेश और हाई कोर्ट द्वारा 22 अप्रैल, 2025 को जारी आदेश को रद्द किया जाता है'।

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी सुजॉय घोष की याचिका 
बीते साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने घोष की उस याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने हजारीबाग के CJM कोर्ट में चल रहे केस को रद्द करने की मांग की थी। फिल्ममेकर ने CJM कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कोर्ट ने कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 63 के तहत उनके खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला माना था। हाई कोर्ट ने सुजॉय घोष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह केस रद्द करने के इस चरण पर 'मिनी-ट्रायल' नहीं करेगा और इन मुद्दों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है।

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शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया?
शिकायतकर्ता, उमेश प्रसाद मेहता ने फिल्म 'सबक' के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे उसका कॉपीराइट हासिल करने के लिए हजारीबाग के नोटरी पब्लिक द्वारा सर्टिफाई किया गया था। आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता की मुलाकात सुजॉय घोष से हुई और शिकायतकर्ता ने एक सिफारिशी पत्र हासिल किया, जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट का कॉपीराइट हासिल करने के लिए जरूरी था। आरोप है कि घोष ने शिकायतकर्ता की स्क्रिप्ट की एक फोटोकॉपी अपने पास रख ली और जान-बूझकर फिल्म 'कहानी 2' बनाकर शिकायतकर्ता के कॉपीराइट का उल्लंघन किया। शिकायतकर्ता ने यह फिल्म हजारीबाग के एक फिल्म हब में देखी। फिल्म देखने के बाद शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घोष ने उसकी स्क्रिप्ट की चोरी करके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। फिल्म कहानी 2 की बात करें तो इसमें विद्या बालन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे नजर आए।

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