{"_id":"5ad0b7784f1c1b452c8b45ac","slug":"tamil-folk-singer-kovan-arrested-by-trichy-police-in-tamil-nadu","type":"story","status":"publish","title_hn":"तमिल लोक गायक कोवण गिरफ्तार, कावेरी प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़काने का आरोप","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}
तमिल लोक गायक कोवण गिरफ्तार, कावेरी प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़काने का आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Updated Fri, 13 Apr 2018 07:28 PM IST
विज्ञापन
arrested
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लोक गायक कोवण को त्रिची पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, उन पर कावेरी प्रोटेस्ट के दौरान राज्य की शांति भंग करने की कोशिश का अरोप लगा है।
विज्ञापन
इसी आधार पर पुलिस ने लोक गायक को गिरफ्तार कर उन पर आईपीसी की धारा 153 (दंगे के लिए उकसाना), 503 (आपराधिक अभित्रास) और धारा 504 (राज्य की शांति भंग करने की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल, यह मामला बीजेपी की रथ यात्रा से जुड़ा है।
विज्ञापन
बता दें कि रथ यात्रा के दौरान तमिल लोक गायक ने एक ऐसा विवादित गाना गाया था जो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो चला। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन कावेरी जल विवाद के समर्थन में किया जा रहा है। कावेरी जल विवाद को लेकर शुक्रवार को चेन्नई एयरपोर्ट से निकलते ही पीएम मोदी को प्रदर्शकारियों ने काले झंडे और काले गुब्बारे दिखाए हैं।
विज्ञापन
झंडों और गुब्बारों पर 'मोदी गो बैक' के नारे लिखे हुए थे। इसके साथ ही तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि ने भी मोदी की यात्रा का विरोध करते हुए काले कपड़े पहने। वहीं इससे पहले विवाद के चलते चेन्नई में होने वाले सभी आईपीएल मैचों को पुणे शिफ्ट करना पड़ा है।
Tamil folk singer Kovan has been arrested by Trichy Police under sections 153 (provocation with intent to cause riot), 503 (criminal intimidation) & 504 (Intentional insult with intent to provoke breach of the peace),as he criticized central & state govts during #CauveryProtests https://t.co/yICEUMokwj
— ANI (@ANI) April 13, 2018
गौरतलब है कि 16 फरवरी को दोनों राज्यों के बीच चल रहे जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और ए.एम. खानविलकर की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि नदी पर कोई राज्य दावा नहीं कर सकता है। बता दें कि कोर्ट ने तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटाकर 177.25 टीएमसी कर दिया।
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से कर्नाटक को 14.75 टीएमसी पानी का फायदा मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि कावेरी के जल में कर्नाटक का हिस्सा इस तथ्य को देखकर बढ़ाया जा रहा है कि बीते दिनों में बेंगलुरु में पीने के पानी की मांग बढ़ी है। साथ ही इंडस्ट्रियल इलाकों में भी पानी की खपत में इजाफा देखा गया है।