फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Salman Khan's hit and run case verdict

सलमान पर फैसले से एक दिन पहले हाईकोर्ट ने कहीं ये दो बड़ी बातें

Wed, 09 Dec 2015 06:31 PM IST
Updated Wed, 09 Dec 2015 06:31 PM IST
विज्ञापन
Salman Khan's hit and run case verdict

सलमान खान के हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाने से ठीक एक दिन पहले बांबे हाईकोर्ट ने दो बड़ी बातें कहीं हैं। इससे मामला पूरी तरह नया मोड़ ले सकता है। बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा जिस गवाह रवींद्र पाटिल के बयानों के आधार पर आरोप तय किए गए हैं, वह बिल्कुल भी भरोसेयोग्य नहीं है।

विज्ञापन


दि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है कि घटना के वक्त एसयूवी कार जिसने लोगों को कुचला, उसे अभिनेता सलमान खान ही चला रहे थे, यह आरोप पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। सलमान पर इन आरोपों का आधार उस वक्त सलमान के बॉडीगार्ड रवींद्र पाटिल के बयान हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनको अविश्वसनीय बताया है।
विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष के गवाह रवीन्द्र पाटिल सिपाही थे। पाटिल ने अपने शुरुआती बयानों में पुलिस से कहा था कि दुर्घटना के वक्त वो सलमान की बगल में बैठे हुए थे। पाटिल ही थे जिन्होंने दुर्घटना के बाद शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उनका कहना था कि उन्होंने सलमान को चेतावनी दी थी, लेकिन वो इसके बावजूद बेतहाशा गाड़ी चलाते रहे। पाटिल ने बाद में अपना बयान बदल दिया और अभियोजन पक्ष ने उन्हें बयान से मुकरने वाला गवाह करार दिया। पाटिल को इसके बाद पुलिस बल से भी निलंबित कर दिया गया। वर्ष 2007 में टीबी से उनकी मौत हो गई। अब कोर्ट ने उन्हें अविश्वसनीय करार दिया है।

दूसरी बातः सलमान के नशे में होने की पुष्टि नहीं

Salman Khan's hit and run case verdict

बांबे हाईकोर्ट के मामले के अवलोकन के दौरान यह भी पुष्ट नहीं हो पाया है कि घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे या नहीं, और उन्होंने शराब पी रख थी या नहीं। सलमान के शराब पीने के आरोप का आधार भी रवींद्र पा‌टिल ही थे। उन्होंने ने ही सलमान पर शराब के असर में होने का आरोप लगाया।

इसके अलावा यह भी कहा कि सलमान खान उस रात रेन बार में गए थे, यह तो साबित होता है। लेकिन सलमान को उस रात किसी ने भी शराब पीते हुए नहीं देखा था। उस रात होटल के बिल की तारीख को लेकर भी उलझन है, क्योंकि पुलिस ने 27 सितंबर का बिल पेश किया, लेकिन सलमान जब वहां से निकले, तब तारीख बदल चुकी थी।

यही नहीं, उस वक्त सलमान खान खुद गाड़ी चला रहे थे, इस पर भी भ्रम बरकरार है, क्योंकि किसी ने सलमान खान को गाड़ी चलाते नहीं देखा था। साथ ही यह बातें भी सामने आई हैं कि हादसे के बाद दर्ज की गई एफआईआर सलमान खान के शराब पिए होने की बात नहीं लिखी गई थी। यह आरोप उन पर कुछ दिन बाद जोड़ा गया था।

कोर्ट क्या सुनाएगा फैसला

Salman Khan's hit and run case verdict

जानकारी के मुताबिक इसी साल छह मई को मुंबई सेसन कोर्ट के द्वारा सुनाए गए पांच सला की सजा के विरोध सलमान की याचिका की सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट फैसला सुनाने की स्थिति में पहुंच गया है। दि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बृहस्पतिवार को बांबे हाईकोर्ट सलमान के हिट एंड रन मामले पर फैसला सुना सकता है। दि इकोनॉमिक्स की खबर के मुताबिक इस बार सलमान मामले में बरी हो सकते हैं।

सत्र न्यायालय के फैसले, तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों पर गौर करने के साथ-साथ हर पेंच पर ध्यान देते हुए अदालत फैसला लिख रही है। बीते सोमवार से ही जस्टिस एआर जोशी खुली अदालत में अपना फैसला लिखवा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 27-28 सितंबर, 2002 की रात को मुंबई बांद्रा की अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने सलमान खान की लैंडक्रूज़र गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। बेकरी में काम करने वाले चार-पांच मज़दूर फुटपाथ पर सो रहे थे। गाड़ी तीन सीढ़ियों पर चढ़ गई। पहिये के नीचे कुचलकर एक की मौत हो गई, चार घायल हो गए।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed