फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Salman Khan gets exemption from appearance in blackbuck case hearing Due To COVID-19 risk

काला हिरण शिकार मामला: सलमान को मिली पेशी से छूट, कोविड-19 के जोखिम का हवाला

Tue, 01 Dec 2020 11:36 PM IST
प्रतीक्षा राणावत एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रतीक्षा राणावत Updated Tue, 01 Dec 2020 11:36 PM IST
सार

  • काला हिरण शिकार मामला: आठ महीने में छठवीं बार सलमान खान को मिली रियायत।
  • कोविड-19 का दिया गया हवाला।

विज्ञापन
Salman Khan gets exemption from appearance in blackbuck case hearing Due To COVID-19 risk
सलमान खान - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

विस्तार

काला हिरण शिकार मामले में मंगलवार को अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन सलमान अदालत में नहीं पहुंचे। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई के दौरान जोधपुर की एक अदालत ने अभिनेता सलमान खान को पेशी से छूट प्रदान की है। सलमान खान ने काला हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा को चुनौती देने की अपील की थी। जिसपर मंगलवार को सुवाई होना थी।

विज्ञापन


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश पंवार ने खान के वकील द्वारा मुंबई और जोधपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का हवाला दिए जाने के बाद अभिनेता को राहत प्रदान की। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की।
विज्ञापन


मंगलवार को आवेदन पेश करने वाले खान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, 'हमने अदालत से प्रार्थना की है कि जोधपुर और मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सुनवाई के लिए मुंबई से जोधपुर की यात्रा करना अभिनेता के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हमारी दलील के आधार पर अदालत ने पेशी से छूट को स्वीकृति प्रदान की।'
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि कोरोना वायरस के कारण मार्च में लागू किए गए लॉकडाउन से पहले अदालत ने खान को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। कोरोना के दौर में उन्हें आठ महीने में यह छठवीं बार रियायत दी गई है। उन्होंने इस मामले में अब तक 15वीं बार हाजरी माफी ली है।


गौरतलब है कि निचली अदालत ने काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी ठहराते हुए सलमान खान को पांच अप्रैल 2018 को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। खान ने फैसले को जिला एवं सत्र अदालत में चुनौती दी है।

पढ़ें: रद्द हो सकती है भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की जमानत, एनसीबी ने एनडीपीसी अदालत से की मांग

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed