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Gold Smuggling Case: गोल्ड तस्करी मामले में रान्या राव को बड़ा झटका, तीन आरोपियों की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

Mon, 07 Apr 2025 05:32 PM IST
साक्षी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: साक्षी Updated Mon, 07 Apr 2025 05:32 PM IST
सार

Ranya Rao Gold Smuggling Case Update: गोल्ड तस्करी मामले में रान्या राव को बड़ा झटका लगा है। अभिनेत्री समेत तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 

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Ranya Rao Gold smuggling case Judicial custody of all 3 accused Tarun Raju Sahil Jain extended to 21 April 202
रान्या राव - फोटो : एक्स

विस्तार

Ranya Rao Case: एक अदालत ने सोमवार को सोने की तस्करी के मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और दो अन्य की न्यायिक हिरासत 21 अप्रैल तक बढ़ा दी। रान्या, व्यवसायी तरुण राजू और आभूषण विक्रेता साहिल जैन पर दुबई से भारत में 12.56 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने के अवैध आयात की साजिश रचने का आरोप है।

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क्या है पूरा मामला
यह मामला 3 मार्च, 2025 को सामने आया, जब रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से कथित तौर पर तस्करी करके लाए गए 14.8 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा गया था। बाद की जांच में पता चला कि रान्या ने 2023 और 2025 के बीच दुबई की 45 बार अकेले यात्रा की थी, जिससे उसके व्यापक तस्करी नेटवर्क में शामिल होने का संदेह पैदा हुआ। आगे की जांच में पता चला कि उसका वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग से संबंध है, जो दुबई स्थित एक फर्म है जिसकी उन्होंने 2023 में अभिनेता और व्यवसायी तरुण राजू के साथ सह-स्थापना की थी।
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तस्करी के लिए किया गया कंपनी का इस्तेमाल
अधिकारियों का आरोप है कि इस कंपनी का इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता था। राजू, जिसे विराट कोंडुरु के नाम से भी जाना जाता है, वह दुबई में सोना खरीदने और भारत में इसके अवैध परिवहन में मदद करने के सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। जांच में जौहरी साहिल जैन को भी शामिल किया गया है, जिस पर रान्या को 40 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के लगभग 49 किलोग्राम तस्करी किए गए सोने को बेचने में मदद करने का संदेह है। साहिल ने कथित तौर पर हवाला लेनदेन का प्रबंधन किया, दुबई में बड़ी रकम ट्रांसफर की और संचालन में अपनी भूमिका के लिए कमीशन प्राप्त किया।
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डीआरआई ने पेश किए सबूत
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तस्करी गतिविधियों से आरोपी को जोड़ने वाले पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। अदालत ने पहले राजू को जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आर्थिक अपराध की प्रकृति गंभीर थी और उसके लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्रा इतिहास के कारण उसके भागने का जोखिम था।

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