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प्रत्यूषा बनर्जी के ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज को मिली सशर्त जमानत
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 12 Apr 2016 04:35 PM IST
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टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मौत मामले में उनके ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को हाईकोर्ट ने आगामी 18 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अब वह अस्पताल से सीधे जेल नहीं जाएंगे, बल्कि अस्पताल से छूटकर अपने घर जाएंगे। 18 अप्रैल तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी।
लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें यह जमानत इस शर्त पर दी है कि अंतरिम जमानत की अवधि (18 अप्रैल) तक वह रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पुलिस की जांच पड़ताल में सहायता करेंगे। यानि कि आगे कुछ दिनों में पुलिस रोजाना दो घंटे उनसे पूछताछ करेगी।
उल्लेखनीय है कि राहुल राज सिंह इन दिनों अस्पताल में हैं। बीते एक अप्रैल को उनकी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद पुलिस के पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के चलते वह अस्पताल में भर्ती हुए थे।
इसी बीच उन पर प्रत्यूषा के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। तभी राहुल राज सिंह के वकील ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तब अदालत ने राहुल राज सिंह के अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन मंगलवार को उन्हें 18 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है।
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लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें यह जमानत इस शर्त पर दी है कि अंतरिम जमानत की अवधि (18 अप्रैल) तक वह रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पुलिस की जांच पड़ताल में सहायता करेंगे। यानि कि आगे कुछ दिनों में पुलिस रोजाना दो घंटे उनसे पूछताछ करेगी।
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#PratyushaBanerjee death case: Rahul Raj Singh given interim relief by HC, no arrest till 18th of April.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) April 12, 2016
#PratyushaBanerjee death case: Rahul Raj Singh has to appear before police every day between 11am to 1pm till 18th April.
— ANI (@ANI_news) April 12, 2016
उल्लेखनीय है कि राहुल राज सिंह इन दिनों अस्पताल में हैं। बीते एक अप्रैल को उनकी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद पुलिस के पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के चलते वह अस्पताल में भर्ती हुए थे।
इसी बीच उन पर प्रत्यूषा के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। तभी राहुल राज सिंह के वकील ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तब अदालत ने राहुल राज सिंह के अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन मंगलवार को उन्हें 18 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है।