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Kangana Ranaut News: कंगना रनौत की याचिका पर 22 सितंबर तक के लिए टली सुनवाई, बीएमसी ने तोड़ा था दफ्तर

Thu, 10 Sep 2020 04:11 PM IST
अपूर्वा राय एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अपूर्वा राय Updated Thu, 10 Sep 2020 04:11 PM IST
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Kangana Ranaut Bombay High Court News: Kangana Ranaut plea Against Demolition Of Her Office adjourned Till 22 Sep by Bombay High Court
कंगना रनौत - फोटो : Twitter @KanganaTeam

कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। कंगना ने बीएमसी की तोड़फोड़ के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। गुरुवार दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई होनी थी। हालांकि कोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि कंगना को इस मामले में 14 सितंबर तक दस्तावेज देने होंगे। वहीं कोर्ट ने 18 सितंबर तक बीएमसी को लिखित जवाब देने को कहा है।

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कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी का आरोप है कि बीएमसी ने इस कार्रवाई को गैर-कानून तरीके से किया। इसके लिए वह बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में गए और इस पर तत्काल सुनवाई हुई, जिसके बाद इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई।
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Kangana Ranaut Bombay High Court News: Kangana Ranaut plea Against Demolition Of Her Office adjourned Till 22 Sep by Bombay High Court
कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे - फोटो : twitter@OfficeofUT, Instagram/kanganaranaut

इस बीच कंगना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर मुंबई के विक्रोली थाने में दर्ज हुई है। वकील नीतिन माने ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा है कि वह कोर्ट में कंगना को घसीटेंगे। चूंकि उद्धव ठाकरे का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कंगना ने उन्हें इस मामले में घसीटा। एक राज्य के सीएम के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है।


 

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