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सुनील दर्शन ने गूगल और यूट्यूब के खिलाफ जीती जंग, फैसले से फिल्म इंडस्ट्री को होगा करोड़ों का फायदा

Fri, 06 Dec 2019 11:39 PM IST
Mishra Mishra अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: Mishra Mishra Updated Fri, 06 Dec 2019 11:39 PM IST
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filmmaker Suneel Darshan wins copyright infringement case against Google India and YouTube
Suneel Darshan - फोटो : Social Media

फिल्म निर्माता सुनील दर्शन ने डिजिटल मीडिया पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की एक बड़ी लड़ाई गूगल और यूट्यूब के खिलाफ जीत ली है। अंदाज, इंतकाम, लुटेरे और हां, मैने भी प्यार किया जैसी फिल्मों के निर्माता रहे सुनील दर्शन सनी देओल स्टारर अजय, अक्षय कुमार स्टारर जानवर और अक्षय कुमार-अमिताभ बच्चन स्टारर एक रिश्ता जैसी फिल्मों के निर्देशक भी रहे हैं।

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श्री कृष्णा इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक सुनील दर्शन ने आठ साल पहले गुड़गांव की एक अदालत में कॉपीराइट उल्लंघन क मामला दर्ज कराया था। गुड़गांव की अदालत ने इसी मामले में गूगल और यूट्यूब पर उनकी फिल्मों या उनके दृश्यों या गानों की इन माध्यमों पर अनधिकृत उपलब्धता पर रोक लगा दी है। यही नहीं अदालत ने सुनील दर्शन को नुकसान की भरपाई के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया है।
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सुनील दर्शन के वकीलों ने जिरह के दौरान कहा कि गूगल और यूट्यब ने अपने प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्मों के गानों, फिल्मों के दृश्यों को बिना किसी अनुमति के प्रसारित किया है। यही इन्हें अनधिकृत डाउनलोडर ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके फिर से इन माध्यमों पर प्रकाशित किया गया। गूगल और यूट्यब इन्हें दिखाकर विज्ञापनों के जरिए खूब कमाई कर रहे हैं और दर्शक को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
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गूगल और यूट्यूब का अदालत में तर्क ये रहा कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ संवाद की सुविधा मुहैया करा रहे हैं और लोग बिना कोई रकम खर्च किए सूचनाएं साझा कर रहे हैं। इस दौरान ये भी कहा गया कि इन कंपनियों को इसके चलते होने वाले कॉपीराइट कानून के उल्लंघन की जानकारी ही नहीं थी। इस फैसले के बारे में सुनील दर्शन ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर जानकारी साझा की है।


गूगल और यूट्यूब की तरफ से इस फैसले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और न ही उनके कार्यालय में संपर्क किए जाने पर उनकी तरफ से कोई व्यक्ति बात करने को तैयार हुआ। इस बारे में अदालत ने ये भी कहा है कि दर्शन की तरह से अनिधकृत सामग्री के यूआरएल मुहैया कराए जाने पर इन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की जिम्मेदारी गूगल और यूट्यूब की है।

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