फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   delhi high court dischargers vivek agnihotri in statement release of gautam navlakha case filmmaker apology

Vivek Agnihotri: विवेक अग्निहोत्री ने कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी, HC ने निर्देशक को दी चेतावनी

Mon, 10 Apr 2023 03:07 PM IST
निधि पाल एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: निधि पाल Updated Mon, 10 Apr 2023 03:07 PM IST
सार

विवेक अग्निहोत्री ने इस मामले में न्यायाधीश एस मुरलीधर के आदेश के बाद उनपर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इस मामले में फिल्म निर्देशक ने अदालत के सामने पेश होकर बिना शर्त माफी मांगी है।

विज्ञापन
delhi high court dischargers vivek agnihotri in statement release of gautam navlakha case filmmaker apology
विवेक रंजन अग्निहोत्री - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म के अलावा अपने तीखे बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन इन दिनों वह भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में नजरबंद सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को रिहा करने से संबंधित तत्कालीन न्यायमूर्ति व वर्तमान ओडिशा मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर पर टिप्पणी करने को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म निर्देशक ने इस मामले में न्यायाधीश एस मुरलीधर के आदेश के बाद उनपर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इस मामले में फिल्म निर्देशक ने अदालत के सामने पेश होकर बिना शर्त माफी मांगी है। मामले का संज्ञान लेकर कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन


कोर्ट ने दी चेतावनी
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए विवेक अग्निहोत्री और वैज्ञानिक आनंद रंगनाथन को अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री की माफी को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी। 
विज्ञापन


इसे भी पढ़ें- Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: दिल थाम के बैठ जाइए, आज इस वक्त पर रिलीज होगा सलमान की फिल्म का ट्रेलर
विज्ञापन
विज्ञापन


क्या था मामला
कोर्ट ने कहा, उनका इरादा कोर्ट के सम्मान को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का नहीं था। वैज्ञानिक आनंद रंगनाथन की ओर से पेश वकील जे. साई दीपक ने कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख 24 मई, 2023 को कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट विवेक अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और अन्य के खिलाफ न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed