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मलयालम एक्ट्रेस छेड़खानी मामला: किडनैपिंग के बाद छेड़खानी का VIDEO नहीं देगा कोर्ट, दी यह दलील

Thu, 08 Feb 2018 07:34 AM IST
इंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
इंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Thu, 08 Feb 2018 07:34 AM IST
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Court rejected Actor Dileep demand for video of Malayalam actress molestation 
केरल की एक अदालत ने बुधवार को एक्टर दिलीप की उस याचिका को ठुकरा दिया जिसमें उनके द्वारा पिछले साल मलयाली एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ के वीडियो की मांग की गई थी। दिलीप इस मामले में सह-आरोपी हैं। एक्ट्रेस को कोच्चि के पास अगवा करने के बाद कार में लगभग दो घंटे शारीरिक उत्पीड़न के बाद फेंक दिया गया था।
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किडनैपिंग और फिर उसके बाद छेड़छाड़ का यह मामला फरवरी 2017 का है। घटना के दौरान एक्ट्रेस अपने घर से कोच्चि जा रही थीं। अदालत ने वीडियो की मांग को ठुकराने के पीछे उसके गलत इस्तेमाल होने की आशंका की दलील दी।  साथ ही एक्ट्रेस की निजता का उल्लंघन भी याचिका ठुकराए जाने का बड़ा कारण था।
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Court rejected Actor Dileep demand for video of Malayalam actress molestation 
दिसंबर 2017 में अदालत ने अभिनेता दिलीप के अलावा कुल 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट मंजूर की थी। दिलीप की पूर्व पत्नी मंजू वारियर मामले की मुख्य गवाह हैं। 650 पन्नों की चार्जशीट में कम से कम 50 गवाह फिल्म इंडस्ट्री से हैं।

दिलीप को 10 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के 85 दिनों बाद उन्हें बेल मिली। दिसंबर 2017 को कोर्ट में चार्जशीट स्वीकृत की गई। मामले में दिलीप समेत कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
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