Sameer Wankhede: समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर पांच जुलाई तक रोक
आठ जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था और मामले को 23 जून तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बड़ी राहत दे दी। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मामले में कथित रिश्वत की मांग के आरोप से जुड़े केस पर अदालत ने वानखेड़े को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत पांच जुलाई तक बढ़ा दी।
सीबीआई ने दर्ज किया है मामला
इससे पहले आठ जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था और मामले को 28 जून तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में फंसाने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने वानखेड़े पर मामला दर्ज किया है। इस बारे में एजेंसी ने कहा है कि यह सौदा 18 करोड़ रुपये में पूरा हुआ। सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया है कि वानखड़े की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं थी।
कॉर्डेलिया क्रूज पर की थी छापेमारी
एफआईआर कॉपी में कहा गया है कि वह अपनी विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों का उचित ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। वहीं, वानखेड़े ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें देशभक्त होने की सजा दी जा रही है। पिछले साल वानखेड़े ने कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था और कथित ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था।