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Sameer Wankhede: आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े को अगली सुनवाई तक राहत, जवाब दाखिल करने का मिला समय

Mon, 22 May 2023 01:56 PM IST
निधि पाल एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: निधि पाल Updated Mon, 22 May 2023 01:56 PM IST
सार

आर्यन खान केस में मुंबई कोर्ट ने सीबीआई से 3 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जून हो होनी है। 

 

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Aryan Khan Drugs Case Sameer Wankhede Gets Relief From Arrest Till June 8 From Bombay High Court
समीर वानखेड़े - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े आर्यन खान ड्रग्स मामले में सीबीआई ने समीर के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। इस मामले में शाहरुख खान के साथ समीर वानखेड़े की कथित चैट सामने आई है। वहीं आर्यन खान केस में मुंबई कोर्ट ने सीबीआई से 3 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जून हो होनी है। 

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अगले महीने होगी सुनवाई
बता दें कि आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े पर आरोप हैं। इस मामले में उनपर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। क्रूज में ड्रग्स से जुड़े से जुड़े आर्यन खान केस में मुंबई कोर्ट ने सीबीआई से 3 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को है और कोर्ट ने समीर वानखेड़े को तब तक के लिए अंतरिम राहत दे दी है। वहीं हाल ही में समीर वानखेड़े ने खुद कहा था कि उनकी पत्नी को और उनको बीते चार दिन से धमकियां मिल रही हैं। 

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मिल रही धमकियां
वानखेड़े ने इस मामले में कहा, 'मुझे और मेरी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले 4 दिनों से धमकी मिल रही है और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं। मैं इसके बारे में आज मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखूंगा और विशेष सुरक्षा की मांग करूंगा।' 

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नहीं साझा कर सकते दस्तावेज
बता दें कि बीते दिनों जब समीर वानखेड़े ने चैट अटैच की थी तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को यह भी कहा कि इस दौरान समीर वानखेड़े मीडिया से बात या किसी प्रकार के दस्तावेज मीडिया से साझा नहीं कर सकते और न ही किसी सबूतों से छेड़ छाड़ कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई जब भी समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाएगी, उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष पेश हाजिर होना होगा।

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