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UGC Guidelines: यूजीसी ने जारी किए दिशा-निर्देश, प्रवेश से पहले जान लें ओडीएल में प्रतिबंधित 17 पाठ्यक्रम

Mon, 12 Sep 2022 11:46 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Mon, 12 Sep 2022 11:46 PM IST
सार

UGC ODL Admission Guideline 2022: गाइडलाइन में यूजीसी ने छात्रों को आगाह किया है कि ओडीएल मोड में 17 तरह के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पर प्रतिबंध है। छात्रों को यह जांचना चाहिए कि कौन से ऑनलाइन कार्यक्रम वर्जित हैं और उन्हें 'नो एडमिशन कैटेगरी' में रखा गया है।

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UGC Guidelines For Students Seeking Admission In ODL Mode list of 17 programmes that are prohibited
UGC ODL Admission Guideline 2022 - फोटो : पीटीआई

विस्तार

Seeking Admission In ODL Mode: ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में यूजीसी ने छात्रों को आगाह किया है कि ओडीएल मोड में 17 तरह के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पर प्रतिबंध है। यूजीसी के दिशा-निर्देशों में उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) और पाठ्यक्रम की मान्यता की स्थिति सुनिश्चित करना, पारंपरिक मोड के साथ योग्यता की समानता, और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए निषिद्ध पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है। 

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UGC Guideline: इंजीनियरिंग, लॉ, नर्सिंग समेत 17 श्रेणियों में नहीं होंगे दाखिले

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 17 कार्यक्रमों की एक सूची भी अधिसूचित की है जो ओडीएल और ऑनलाइन मोड के तहत पेश किए जाने के लिए प्रतिबंधित हैं। इन कार्यक्रमों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, फार्मेसी, होटल प्रबंधन, बागवानी, नर्सिंग, कानून, कृषि, खानपान प्रौद्योगिकी, विमान रखरखाव, दृश्य कला और खेल आदि श्रेणियां शामिल हैं। आयोग ने कहा कि छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अवधि, नामांकन और प्रवेश स्तर की योग्यता, जिसके तहत नामांकन किया जा रहा है, यूजीसी अधिसूचना के अनुसार सख्ती से पालन की जानी चाहिए। 

 

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UGC Guideline: नो एडमिशन कैटेगरी जांच लें, गड़बड़ी मिले तो यूजीसी को बताएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि छात्रों को यह जांचना चाहिए कि कौन से एचईआई ओडीएल या ऑनलाइन कार्यक्रम पेशकश के लिए वर्जित हैं और उन्हें 'नो एडमिशन कैटेगरी' के तहत रखा गया है। छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें मान्यता की स्थिति और पात्रता की स्थिति शामिल है। छात्रों को आयोग की वेबसाइट पर उसके दस्तावेजों, आवेदन, हलफनामे की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। यदि कोई छात्र उच्च शिक्षा संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण में कोई गड़बड़ी पाता है, तो उसे यूजीसी को सूचित करना चाहिए।

 

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UGC ODL Guideline: फ्रेंचाइज़ी और स्टडी सेंटर सिस्टम नहीं चलेगा

जहां स्नातक कार्यक्रम में नामांकन के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं पास है वहीं, इसके पीजी कार्यक्रम के लिए स्नातक की डिग्री होनी जरूरी है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया है, चाहे केंद्रीय, राज्य, निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय, शिक्षार्थियों को प्रवेश देने और ओडीएल और ऑनलाइन मोड के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए फ्रेंचाइज़िंग व्यवस्था के माध्यम से अपने कार्यक्रम पेश न करें।

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