फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Supreme Court refuses to stay the ongoing TGPSC exams for grade-I services recruitment

TGPSC: तेलंगाना लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर सुप्रीम फैसला! कोर्ट ने एग्जाम पर रोक लगान से किया इनकार

Mon, 21 Oct 2024 05:07 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 21 Oct 2024 05:07 PM IST
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। टीजीपीएससी द्वारा आयोजित ग्रुप-I मुख्य परीक्षा सोमवार को शुरू हुई और 563 रिक्तियों के लिए 27 अक्तूबर तक जारी रहेगी।
 

विज्ञापन
Supreme Court refuses to stay the ongoing TGPSC exams for grade-I services recruitment
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

TGPSC: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड-1 सेवा भर्ती के लिए चल रही तेलंगाना लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आज होनी है और छात्र पहले ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर चुके हैं।

विज्ञापन


टीजीपीएससी द्वारा आयोजित ग्रुप-I मुख्य परीक्षा सोमवार को शुरू हुई और 563 रिक्तियों के लिए 27 अक्तूबर तक जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TGPSC) द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में 563 ग्रेड-I पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और कहा कि इस तरह के आदेश से "अराजकता" पैदा होगी।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, "परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होनी है... अगर हम इस स्तर पर परीक्षा पर रोक लगाते हैं तो अराजकता फैल जाएगी।" याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अभ्यर्थी राज्य में पहली बार आयोजित की जा रही परीक्षा में बैठने का मौका खो देंगे। कुल 31,383 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाए गए हैं। ये परीक्षाएं तेलंगाना के गठन के बाद पहली बार आयोजित की जा रही हैं और आखिरी बार 2011 में आयोजित की गई थीं।

सरकारी आदेश (जीओ) के अनुसार टीजीपीएससी द्वारा अपनाई जा रही कोटा नीति को पोगुला रामबाबू ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय इस मामले से अवगत है और उसने उच्च न्यायालय से कहा कि वह परिणाम घोषित होने से पहले इस मामले पर निर्णय ले।


अभ्यर्थी परीक्षाओं के पुनर्निर्धारण की मांग करने वाले सरकारी आदेश का इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग इसके आरक्षण प्रावधानों के तहत पीड़ित हैं।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed