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NEET UG 2021: जल्द आएगा परिणाम, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका

Mon, 04 Oct 2021 02:27 PM IST
वर्तिका तोलानी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Mon, 04 Oct 2021 02:27 PM IST
सार

NEET UG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक और कदाचार के कारण 12 सितंबर, 2021 को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक परीक्षा (NEET-UG) को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

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Supreme Court dismisses a plea to cancel neet ug 2021 exam
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

विस्तार

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट 2021 का परिणाम अब जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से कदाचार और पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर 12 सितंबर, 2021 को आयोजित नीट-यूजी 2021 की परीक्षा को रद्द करने और नीट-यूजी के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिरूपण और पेपर लीक के उदाहरण परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों के लिए हानिकारक नहीं हो सकते हैं। इसलिए, 12 सितंबर, 2021 को आयोजित नीट 2021 स्नातक परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी।

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जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने याचिकाकर्ता को 'साहसी' करार देते हुए कहा कि 'प्रतिरूपण और पेपर लीक की घटनाएं उन लाखों छात्रों के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकतीं, जो परीक्षा में शामिल हुए हैं।' कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की याचिका दायर करने के लिए कोर्ट की कार्यवाही की लागत का पूरा खर्च आपसे वसूल सकती है।

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क्या हुआ कोर्ट में?
सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति राव ने इस तरह की एक याचिका को देखकर असहजता व्यक्त की। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से यहां तक पूछा कि क्या उन्होंने कभी कोर्ट की कार्यवाही की लागत वसूलते हुए याचिका खारिज करने पर विचार किया, क्योंकि इस स्तर की परीक्षा को रद्द करना एक साहसिक मांग है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि नीट यूजी 2021 पेपर लीक को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर जस्टिस राव ने पूछा कि कुछ एफआईआर लाखों छात्रों द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।

क्या था पूरा मामला?
नीट 2021 कैंसिल कराने को लेकर सोशल मीडिया पर कई दिनों से चर्चा हो रही है। विभिन्न नीट यूजी परीक्षा के उम्मीदवारों द्वारा कथित पेपर लीक पर फिर से परीक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी। वे सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि प्रारंभिक जांच ने नीट यूजी 2021 परीक्षा को 'अपरिवर्तनीय रूप से विकृत' किया था। नीट 2021 रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी और दोबारा परीक्षा या इससे संबंधित किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। 

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