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School Job Case: बंगाल बोर्ड ने 25 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने के आदेश में संशोधन की मांग, याचिका दायर

Mon, 07 Apr 2025 06:10 PM IST
शिवम गर्ग एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Mon, 07 Apr 2025 06:10 PM IST
सार

School Job Case: बंगाल बोर्ड के एक उच्च स्तरीय सूत्र ने बताया कि बोर्ड के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उन "योग्य" उम्मीदवारों को आगामी शैक्षिक वर्ष के अंत तक या नए भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने तक अपनी ड्यूटी पर बने रहने की अनुमति दी जाए, जो भी पहले हो।

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School Job Case: Bengal Board moves SC seeking 'modification' in order annulling over 25,000 school jobs, know
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

School Job Case: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने सोमवार (7 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें पिछले सप्ताह 25,000 से अधिक स्कूल नौकरियों को निरस्त करने के आदेश में 'संशोधन' की मांग की गई है। यह कदम तब उठाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हुए बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का सामना किया और पूरी भर्ती सूची को रद्द कर दिया।

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बंगाल बोर्ड के एक उच्च स्तरीय सूत्र ने बताया कि बोर्ड के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उन "योग्य" उम्मीदवारों को आगामी शैक्षिक वर्ष के अंत तक या नए भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने तक अपनी ड्यूटी पर बने रहने की अनुमति दी जाए, जो भी पहले हो। हालांकि, बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इंकार किया।

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क्या था मामला? 

हाल ही में 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हुई भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं का हवाला देते हुए राज्य के 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया। इनमें से अधिकांश कर्मचारी स्कूलों में सेकेंडरी स्तर पर काम कर रहे थे। जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गईं, उनका कहना है कि स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा की गई भर्ती में यह अंतर नहीं किया गया कि कौन उम्मीदवार धोखाधड़ी के जरिए नियुक्त हुआ और कौन नहीं।

आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने पीटीआई से कहा कि आयोग सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर कुछ स्पष्टताएं प्राप्त करने के लिए जल्द ही याचिका दायर करेगा। 

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शिक्षा मंत्री ब्रत्य बासु ने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट SSC द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं था और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की चयन प्रक्रिया को "विषाक्त और दूषित" बताते हुए इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कोलकाता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखा, जिससे नियुक्तियां निरस्त हो गईं।

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