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SC: हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे क्लैट परीक्षा से जुड़े मामले, शीर्ष अदालत इस दिन करेगी सुनवाई

Mon, 13 Jan 2025 04:35 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 13 Jan 2025 04:35 PM IST
सार

CLAT UG 2025: सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम की याचिका पर सुनवाई करेगा। विभिन्न हाई कोर्ट में उम्मीदवारों द्वारा दायर मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए दो याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
 

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SC to hear Consortium of NLUs' pleas over case transfer from HCs, Latest update on CLAT UG 2025
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

CLAT UG 2025: सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 के नतीजों के खिलाफ दायर याचिकाओं को विभिन्न हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है।

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दो याचिकाएं सूचीबद्ध कीं

SC की वेबसाइट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), 2025 के नतीजों से संबंधित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम (CNLU) की दो अलग-अलग याचिकाओं को आधिकारिक घोषणा और विभिन्न हाई कोर्ट में उम्मीदवारों द्वारा दायर मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए सूचीबद्ध किया है। CNLU ने अधिवक्ता प्रीता श्रीकुमार अय्यर के माध्यम से याचिका दायर की।

एक अभ्यर्थी ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ को सूचित किया कि विभिन्न हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं और ट्रांसफर याचिकाओं को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की।

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उत्तर कुंजी में त्रुटि के कारण परिणाम संशोधित करने का आदेश पारित हुआ था

20 दिसंबर, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उत्तर कुंजी में त्रुटियों के कारण कंसोर्टियम को CLAT-2025 के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश दिया। एकल न्यायाधीश का फैसला, जो CLAT के एक अभ्यर्थी की याचिका पर आया, ने फैसला सुनाया कि प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नों के उत्तर गलत थे।

याचिका में कंसोर्टियम द्वारा 7 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी, जबकि कुछ प्रश्नों के सही उत्तर घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एकल न्यायाधीश ने कहा कि त्रुटियां "स्पष्ट रूप से स्पष्ट" थीं और "उन पर आंखें मूंद लेना" अन्याय होगा।

जबकि अभ्यर्थी ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी, जिसने अन्य दो प्रश्नों पर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, कंसोर्टियम ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की।

24 दिसंबर, 2024 को चुनौतियों की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया दोनों प्रश्नों पर एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि न पाए जाने के बाद कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि सीएनएलयू न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र है।

एनएलयू में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर को किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर, 2024 को घोषित किए गए थे।

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