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West Bengal: SC ने विश्वविद्यालयों में सर्च पैनल गठित करने का दिया आदेश, मांगे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम

Fri, 29 Sep 2023 09:42 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 29 Sep 2023 09:42 PM IST
सार

West Bengal: राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय के बीच चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि कुलपतियों को चुनने के लिए एक खोज समिति का गठन किया जाएगा।
 

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SC seeks names of eminent persons for setting up search panel on West Bengal varsities
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

West Bengal: पश्चिम बंगाल में राज्यपाल द्वारा विश्विविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद चल रहा है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्तियों में मनमानी कर रहे हैं। राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय के बीच चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि कुलपतियों को चुनने के लिए एक खोज समिति का गठन किया जाएगा।

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यह फैसला 15 सितंबर को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति और चयन के लिए खोज समिति गठित करने के लिए वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, प्रशासकों, शिक्षाविदों और न्यायविदों सहित प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम मांगे हैं।
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अदालत ने राज्यपाल, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन (यूजीसी) से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से तीन से पांच लोगों के नाम देने के लिए कहा था।
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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 27 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "पक्ष विश्वविद्यालयों का विवरण, पढ़ाए जा रहे विषयों/विषयों का विवरण, मौजूदा प्रावधानों का विवरण देने वाला एक सारणीबद्ध चार्ट प्रस्तुत करने पर सहमत हुए हैं। सर्च कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति और/या विधेयक में प्रस्तावित नए प्रावधानों को राज्यपाल की सहमति का इंतजार है।"

कलकत्ता की शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 28 जून के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि संस्थानों के पदेन कुलाधिपति होने के रूप में राज्यपाल द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार 11 राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी।


पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि कुलपतियों की नियुक्ति पर राज्य सरकार का विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित था। इसमें कहा गया था कि कुलपतियों को चुनने के लिए कोर्ट खुद एक सर्च कमेटी बनाएगा।

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