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Supreme Court: कर्नाटक में 5वीं-8वीं के छात्रों को देनी होगी बोर्ड परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार
Mon, 20 Mar 2023 03:55 PM IST
सौरभ पांडेय
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: सौरभ पांडेय
Updated Mon, 20 Mar 2023 03:55 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार को राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार को राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने, हालांकि, 27 मार्च को गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संघों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
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मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था। पीठ ने कहा, ''उच्च न्यायालय के आदेश में दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय जानते हैं कि उस राज्य में सबसे अच्छा क्या है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 15 मार्च को एकल पीठ के एक आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने 12 दिसंबर और 13 दिसंबर, 2022 और 4 जनवरी, 2023 के परिपत्रों को खारिज कर दिया था, जो लोक निर्देश आयुक्त और विभाग द्वारा जारी किए गए थे। एकल पीठ ने कहा था कि सर्कुलर शिक्षा के अधिकार कानून, जिसके तहत उन्हें जारी किया गया था, की मंशा के विपरीत है।
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