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SC: एससी ने अतिरिक्त अंक नीति रद्द करने के खिलाफ हरियाणा की याचिका की खारिज, कहा- यह कदम 'लोकलुभावन उपाय'
Mon, 24 Jun 2024 06:03 PM IST
शाहीन परवीन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शाहीन परवीन
Updated Mon, 24 Jun 2024 06:03 PM IST
सार
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी, सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें भर्ती परीक्षाओं में अपने निवासियों को अतिरिक्त अंक देने की हरियाणा सरकार की नीति को रद्द कर दिया गया था। विस्तृत विवरण नीचे पढ़ें।
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Supreme Court
- फोटो : PTI
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विस्तार
Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें भर्ती परीक्षाओं में अपने निवासियों को अतिरिक्त अंक देने की हरियाणा सरकार की नीति को रद्द कर दिया गया था।
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हरियाणा सरकार की नीति को "लोकलुभावन उपाय" करार देते हुए, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने अतिरिक्त अंक देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को असंवैधानिक ठहराया था।
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पीठ ने कहा, "आक्षेपित फैसले पर गौर करने के बाद हमें इसमें कोई त्रुटि नहीं मिली। विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"
जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, शीर्ष अदालत ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की और कहा, "मेधावी उम्मीदवार को उसके प्रदर्शन के बाद 60 अंक मिलते हैं, किसी और को भी 60 अंक मिले हैं, लेकिन केवल पांच अनुग्रह अंकों के कारण वह ऊपर जाता है। वे सभी लोकलुभावन उपाय हैं। आप ऐसी कार्रवाई का बचाव कैसे करते हैं जिससे किसी को पांच अंक अतिरिक्त मिल रहे हों?"
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नीति को उचित ठहराते हुए, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक रोजगार की सुरक्षा से वंचित लोगों को अवसर देने के लिए अनुग्रह अंक नीति पेश की।
वेंकटरमणि ने लिखित परीक्षाओं को फिर से आयोजित करने के उच्च न्यायालय के निर्देश की ओर भी इशारा किया और कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों का आवेदन लिखित परीक्षा चरण के बाद हुआ, न कि सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) पर।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के खिलाफ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।
31 मई को, उच्च न्यायालय ने समूह सी और डी पदों के लिए सीईटी में अंकों के कुल प्रतिशत पर राज्य के निवासी उम्मीदवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर पांच प्रतिशत बोनस अंक देने की राज्य सरकार की नीति को रद्द कर दिया।
इसने फैसला सुनाया कि कोई भी राज्य अंकों में पांच प्रतिशत वेटेज का लाभ देकर अकेले अपने निवासियों के लिए रोजगार को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है और कहा था, "उत्तरदाताओं (राज्य सरकार) ने पद के लिए आवेदन करने वाले समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के लिए एक कृत्रिम वर्गीकरण बनाया है। "
इसमें आगे कहा गया था, "हालांकि हम मुख्य रूप से सहमत हैं कि राज्य को उन प्रावधानों का पालन करना होगा जो लोगों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन वे एक कृत्रिम वर्गीकरण नहीं बना सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप समान पद वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव होता है। सभी उम्मीदवार जो पद के लिए आवेदन करते हैं सभी के लिए आयोजित सामान्य परीक्षा के आधार पर चयन के समान रूप से हकदार हैं।"
फैसले में इस नीति के लिए राज्य सरकार की आलोचना की गई और कहा गया कि उसने पूरा चयन "पूरी तरह से लापरवाही से" किया।
यह कहा था, "सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के लिए पांच प्रतिशत बोनस अंक देने की अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए किसी भी नियम पर आधारित नहीं है। यह भी देखा गया है कि ऐसा करने से पहले कोई डेटा एकत्र नहीं किया गया था।
राज्य सरकार की नीति मई 2022 में लागू की गई थी और इससे 63 समूहों में नौकरियों की 401 श्रेणियां प्रभावित हुईं, जिनके लिए सीईटी आयोजित की गई थी।
उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी, 2023 को घोषित सीईटी परिणाम और 25 जुलाई, 2023 के बाद के परिणामों को भी रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि पूरी तरह से उम्मीदवारों के सीईटी अंकों के आधार पर एक नई मेरिट सूची तैयार की जाए।
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