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SC: नोटिस जारी कर दें स्कूल सुरक्षा-संरक्षा पर केंद्र के दिशा-निर्देशों की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Tue, 24 Sep 2024 07:40 PM IST
आकाश कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Tue, 24 Sep 2024 07:40 PM IST
सार
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्र के दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया
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Supreme Court
- फोटो : ANI
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विस्तार
Centre’s Guidelines on Shool Safety: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्र के दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
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जस्टिस बी वी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने की मांग की गई थी।
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एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने कहा कि अब तक केवल पांच राज्यों ने केंद्र के 2021 ‘स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशा-निर्देश’ को अधिसूचित किया है। 2019 की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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वरिष्ठ वकील ने कहा कि याचिका में उन अभिभावकों की आशंका को दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो अपने बच्चों को उनकी सुरक्षा को लेकर बिना किसी मानसिक शांति के स्कूल भेजते हैं।
याचिका में कहा गया है, "दिशानिर्देशों के पीछे उद्देश्य और लक्ष्य सभी बच्चों को सभी प्रकार के शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने और उनके शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक कल्याण की गारंटी देने के लिए आत्मनिर्भर व्यापक कानून बनाना है।"
इसमें कहा गया है, "स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा दिशानिर्देशों के पीछे घोषित उद्देश्य और मंशा है, इसलिए यह जरूरी है कि इसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी और अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।"
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