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NTA: कोलकाता रेप-मर्डर केस के बाद एनटीए ने दोहराए यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश; अच्छे से समझे लें
Sat, 17 Aug 2024 06:16 PM IST
आकाश कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Sat, 17 Aug 2024 06:16 PM IST
सार
NTA: कोलकाता रेप-मर्डर केस के चलते एनटीए ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देशों को फिर से दोहराया है। इसके साथ ही एजेंसी ने आंतरिक शिकायत समिति की जानकारी भी साझा की है।
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एनटीए ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देशों को फिर से दोहराया है
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
Kolakat Rape-Murder Case: कोलकाता में डॉक्टर रेप-मर्डर केस के विरोध के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देशों को फिर से दोहराया है। साथ ही आंतरिक शिकायत समिति की जानकारी भी साझा की है। एनटीए ने समिति की भूमिका भी साझा की है।
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परीक्षण एजेंसी द्वारा जनहित में साझा किया गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (अधिनियम 14, 2023) के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
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1. यौन उत्पीड़न
1.1 "यौन उत्पीड़न" में निम्नलिखित में से एक या अधिक अशोभनीय कार्य या आचरण (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) शामिल हैं, जैसे:
(क) शारीरिक संपर्क और छेड़छाड़
(ख) यौन संबंधों की मांग या आग्रह
(ग) अश्लील टिप्पणी करना
(घ) अश्लील चित्र/साहित्य दिखाना
(ई) अश्लील यौन प्रकृति का कोई अन्य अशिष्ट शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।
1.2 यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि 'यौन उत्पीड़न' की उचित परिभाषा व्यापक नहीं है। संदर्भ और परिस्थितियों के आधार पर, कोई भी अन्य कार्य यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आ सकता है।
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1.3 निम्नलिखित में से कोई भी परिस्थिति, अन्य के साथ, संदर्भ और परिस्थितियों के आधार पर यौन उत्पीड़न का गठन कर सकती है, यदि निम्नलिखित में से कोई भी कार्य या व्यवहार यौन आचरण से जुड़ा हुआ है या उससे संबंधित है:
(क) रोजगार या कार्य के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुकूल व्यवहार का वादा करना।
(ख) रोजगार या कार्य के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यवहार का वादा करना।
(ग) रोजगार या कार्य की वर्तमान या भविष्य की स्थितियों के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देना।
(घ) महिलाओं के रोजगार या कार्य में हस्तक्षेप करना या उन्हें धमकाना या अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना।
(ई) महिलाओं के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला गैरकानूनी आचरण।
आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य, भूमिका
मुख्यालय में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों में अध्यक्ष के रूप में साधना पराशर, सदस्य के रूप में शुचि रॉय, मौसमी सरकार, सुनीता कौंडल, सदस्य सचिव के रूप में मोहित शमो तथा एनजीओ के सदस्य शामिल हैं।
आईसीसी के प्रावधान इस प्रकार हैं
- यौन उत्पीड़न की शिकार कोई भी महिला घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आंतरिक शिकायत समिति को लिखित शिकायत कर सकती है।
- पीड़ित महिला की शारीरिक या मानसिक विकलांगता या मृत्यु जैसी विशेष परिस्थितियों में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी या कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति पीड़ित महिला की ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है।
- पीड़ित महिला के अनुरोध पर शिकायत समिति आपसी सहमति से मामले को निपटाने के लिए कदम उठा सकती है। ऐसे मामले में आगे की जांच शुरू की जा सकती है।
- तथापि, ऐसे मामलों में जहां प्रतिवादी द्वारा निपटान की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जांच कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
- आंतरिक शिकायत समिति उन मामलों में भी जांच कर सकती है जिनमें प्रतिवादी द्वारा सुलह के माध्यम से निपटान की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।
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