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Hindi News ›   Education ›   NMC: Taking admission additional seats name of EWS wrong, Commission instructions to medical colleges

NMC: ईडब्ल्यूएस के नाम पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश लेना है गलत , आयोग का सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश

Sat, 21 Oct 2023 07:31 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: यशोधन शर्मा Updated Sat, 21 Oct 2023 07:31 AM IST
सार

आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ मेडिकल कॉलेजों ने मंजूर एमबीबीएस सीटों के अलावा 10 फीसदी और बढ़ोतरी कर छात्रों का प्रवेश भी ले लिया। जब इनसे कारण पूछे गए तो इन्होंने सरकार के ईडब्ल्यूएस कोटा का हवाला दिया। 

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NMC: Taking admission additional seats name of EWS wrong, Commission instructions to medical colleges
National Medical Commission - फोटो : Social Media

विस्तार

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने देश के मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि आर्थिक रुप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कोटा का सही तरह से पालन किया जाए। शुक्रवार को आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेज के निदेशकों को पत्र लिखते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण तय किया है। 

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इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अतिरिक्त 10 फीसदी सीटें बढ़ाकर प्रवेश किया जाए। मौजूदा समय में आयोग की ओर से एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए जितनी सीटें मंजूर की गई हैं उन्हीं में से आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जा सकता है।
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ईडब्ल्यूएस कोटा का हवाला दिया
आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ मेडिकल कॉलेजों ने मंजूर एमबीबीएस सीटों के अलावा 10 फीसदी और बढ़ोतरी कर छात्रों का प्रवेश भी ले लिया। जब इनसे कारण पूछे गए तो इन्होंने सरकार के ईडब्ल्यूएस कोटा का हवाला दिया। 
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यह प्रक्रिया नियमों के बिलकुल अलग है। उदाहरण देते हुए अधिकारी ने कहा कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज के पास एमबीबीएस की 100 सीट पर प्रवेश की अनुमति है तो इन्हीं में से 10 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस छात्रों को दी जा सकती हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम पर 100 के अलावा 110 सीटें नहीं की जा सकती हैं। 

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