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NMC: नियमों का पालन नहीं करने वाले चार विदेशी कॉलेज ब्लैकलिस्ट, एनएमसी ने छात्रों के लिए जारी की एडवाइजरी

Mon, 21 Jul 2025 06:28 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 21 Jul 2025 06:28 PM IST
सार

NMC: एनएमसी ने चार विदेशी मेडिकल कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट किया है। ये संस्थान FMGL विनियम, 2021 के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही एनएमसी ने छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी भी जारी की है।
 

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NMC blacklists 4 foreign medical colleges, Issues advisory to Indian students
National Medical Commission (NMC) - फोटो : nmc.org.in

विस्तार

NMC: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय छात्रों को उन विदेशी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने से सावधान किया गया है जो विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस (FMGL) नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं। एनएमसी ने भारतीय चिकित्सा शिक्षा मानकों को पूरा न करने के कारण ऐसे चार कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट किया है।

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ब्लैक लिस्ट किए गए चार विदेशी संस्थानों के नाम इस प्रकार हैं - 

  • सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी, बेलीज
  • कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बेलीज
  • वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, बेलीज
  • ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की चिरचिक शाखा, उज्बेकिस्तान

एनएमसी ने जाहिर की गंभीर चिंताएं

एनएमसी ने इन संस्थानों के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं, जिनमें अपर्याप्त या गैर-मौजूद बुनियादी ढांचे, शैक्षिक और नैदानिक प्रशिक्षण सुविधाओं की खराब गुणवत्ता, भारतीय छात्रों के उत्पीड़न के मामले, अत्यधिक शुल्क और शुल्क वापसी से इनकार शामिल हैं। एनएमसी द्वारा यह एडवाइजरी  मैक्सिको स्थित भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के यूरेशिया प्रभाग की रिपोर्टों के आधार पर जारी की गई है।

एफएमजीएल विनियमों के अनुसार, 2021 के मानदंड जैसे पाठ्यक्रम की अवधि, शिक्षण का माध्यम, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, नैदानिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप व्यवस्था भारतीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

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यहां से पढ़ने वाले छात्रों को नहीं मिलेगी प्रैक्टिस की अनुमति

एनएमसी ने दोहराया कि जो लोग इन मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले विदेशी कॉलेजों से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

आधिकारिक परिपत्र में कहा गया है, "इस सलाह का पालन न करने पर भारत में चिकित्सा पंजीकरण के लिए अयोग्यता हो सकती है। इसके अलावा, यह भी सलाह दी जाती है कि किसी भी विदेशी चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले, भावी छात्रों और उनके अभिभावकों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की वेबसाइट पर 19 मई 2025 को अपलोड की गई चेतावनी/सलाह को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।"

सभी छात्र जो पहले से ही किसी विदेशी संस्थान में नामांकित हैं, उनसे कहा गया है कि वे “तुरंत मूल्यांकन करें कि क्या उनका वर्तमान विश्वविद्यालय FMGL विनियम, 2021 को पूरा करता है”।

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