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NExT Exam 2023: राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की करेगा नेशनल एग्जिट टेस्ट का आयोजन, एनएमसी बनाएगा स्वायत्त बोर्ड

Wed, 04 Jan 2023 09:08 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 04 Jan 2023 09:08 PM IST
सार

Medical Education in India: नेशनल मेडिकल कमीशन के अधीन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस को एक स्वायत्त बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि NExT परीक्षा के आयोजन में किसी प्रकार के बाहरी दखल की गुजाइंश न रहे।

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NExT Exam 2023 to be conducted by NBE, Health Ministry proposes to merge NBE under NMC
National Exit Test (NExt) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

NExT Exam 2023: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के तहत एनबीई यानी चिकित्सा विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ही नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) को आयोजित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से इस संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। वहीं, नेशनल मेडिकल कमीशन के अधीन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस को एक स्वायत्त बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि परीक्षा के आयोजन में किसी प्रकार के बाहरी दखल की गुजाइंश न रहे।

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इसके साथ ही, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा एनएमसी अधिनियम में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया है। नया संशोधन यह आदेश देता है कि एनएमसी से संबंधित मामलों में मेडिकल कॉलेजों द्वारा सभी मामले संबंधित राज्य उच्च न्यायालयों के बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए।  

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इस बीच, नेशनल मेडिकल कमीशन ने 28 दिसंबर को NExT परीक्षा दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया था और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए थे। दिशा-निर्देश राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019 के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें सभी मेडिकल शिक्षा स्नातकों के लिए एक राष्ट्रीय निकास परीक्षा (NExT) निर्धारित की गई है।

29 दिसंबर, 2022 को जारी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (संशोधन) विधेयक के मसौदे पर एक सार्वजनिक अधिसूचना में कहा गया है कि एनएमसी अधिनियम 2019 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि पांचवें स्वायत्त बोर्ड, एनएमसी के तहत चिकित्सा विज्ञान में परीक्षा बोर्ड की स्थापना के प्रावधानों को शामिल किया जा सके। 
 

इसके अलावा, ड्राफ्ट बिल मूल अधिनियम में प्रावधान को शामिल करने का भी प्रस्ताव करता है कि एनएमसी से संबंधित मामलों में मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा दायर मामलों में क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली उच्च न्यायालय होगा। एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, चूंकि एनबीईएस भी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) और एनएमसी के तहत डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD) या मास्टर इन सर्जरी (MS) के तहत डिग्री दे रहा है, इसलिए यह महसूस किया गया कि उन्हें एक नियामक के तहत रखा गया है। इसके नियंत्रण से पीजी पाठ्यक्रमों में बेहतर और मानकीकृत चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
 

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