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NEET UG: नीट यूजी प्रवेश की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीटें नहीं होनी चाहिए बर्बाद

Sat, 21 Dec 2024 02:11 PM IST
शिवम गर्ग एजुकेशन, डेस्क
एजुकेशन, डेस्क Published by: शिवम गर्ग Updated Sat, 21 Dec 2024 02:11 PM IST
सार

NEET UG: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को विशेष नीट यूजी काउंसलिंग राउंड आयोजित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए।

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NEET-UG Admission Deadline Extends Till Dec 30 Supreme Court Said Medical Seats Shouldn't Go Waste
NEET UG 2024 Counselling - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक

विस्तार

NEET UG: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को विशेष नीट यूजी काउंसलिंग राउंड आयोजित करने का निर्देश दिया है। पांच दौर की काउंसलिंग के बावजूद खाली रह गई मेडिकल सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष उपाय के रूप में नीट यूजी प्रवेश की अवधि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी। अधिकारियों को खाली सीटों को भरने के लिए नए सिरे से काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। 
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मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया, "विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह भी कि जब देश डॉक्टरों की भारी कमी का सामना कर रहा है, तो कीमती मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए, हम आखिरी मौके के तौर पर अवधि बढ़ाने के इच्छुक हैं।"  अभ्यर्थी पांच दौर की काउंसलिंग के बाद भी शेष खाली सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग दौर की मांग कर रहे थे।
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सीधे प्रवेश देने की अनुमति नहीं

अदालत ने आगे निर्देश दिया है कि किसी भी कॉलेज को छात्रों को सीधे प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्दिष्ट किया गया है कि प्रवेश केवल राज्य प्रवेश अधिकारियों के माध्यम से ही आयोजित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, "हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि आवारा/विशेष प्रवेश प्रक्रिया से पहले से तय हो चुके प्रवेश में बाधा नहीं आनी चाहिए तथा प्रवेश केवल प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा।"
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