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NEET PG Counselling: नीट काउंसलिंग मामले में केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, EWS लिए 8 लाख का मानदंड इस साल रहेगा बरकरार

Sun, 02 Jan 2022 09:53 AM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Sun, 02 Jan 2022 09:53 AM IST
सार

Centre tells SC to Retains ₹8 lakh criteria to determining EWS for ongoing NEET PG Counselling 2021 admissions: केंद्र सरकार ने NEET पीजी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के निर्धारण के लिए ₹8 लाख वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया है।

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NEET PG Counselling 2021 Centre files affidavit in Supreme Court tells 8 lakh income criteria for EWS will be retained for this year hearing on January 6
नीट पीजी काउंसलिंग 2021 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

NEET PG Counselling 2021: केंद्र सरकार ने NEET पीजी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के निर्धारण के लिए ₹8 लाख वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया कि मौजूदा मानदंडों को इस साल की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए जारी रखा जा सकता है, जबकि समिति द्वारा सुझाए गए संशोधित मानदंडों को अगले प्रवेश चक्र से अपनाया जा सकता है। 

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आरक्षण आय सीमा पर समिति की सिफारिशों को स्वीकारेगी सरकार

सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया, केंद्र सरकार ने नए मानदंडों को संभावित रूप से लागू करने की सिफारिश सहित समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है। केंद्र द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन तब किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए ₹8 लाख की सीमा तय करने से पहले कोई अध्ययन किया था या नहीं, को लेकर गंभीर आपत्ति जताई थी।

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एआईक्यू सीटों में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हो रही सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गई थी। केंद्र सरकार ने बाद में 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के मानदंडों पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव कर रही है। इसके बाद उन्होंने इसके लिए कमेटी का गठन किया। 

संशोधित ईडब्ल्यूएस मानदंड अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होने की संभावना

हलफनामे में, यह प्रस्तुत किया गया है कि अब तक, मौजूदा ईडब्ल्यूएस मानदंडों को जारी रखना आदर्श है क्योंकि इसे बीच में बदलने से अनावश्यक जटिलताएं हो सकती हैं। यह आगे उल्लेख किया गया है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इसका मतलब यह होगा कि संशोधित ईडब्ल्यूएस मानदंड अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होने की संभावना है।

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नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होने की राह खुली

नीट पीजी काउंसलिंग 2021 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 6 जनवरी, 2022 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी, जब तक कि कोर्ट की ओर से सुनवाई टाली न जाए। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और ईडब्ल्यूएस मानदंड पर हलफनामा जमा करके केंद्र ने केवल उनकी ओर से समस्याओं को हल करने की कोशिश की है ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके।

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