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नीट एमडीएस : मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स की काउंसलिंग में देरी, सुप्रीम कोर्ट नाराज
Mon, 12 Jul 2021 07:34 PM IST
देवेश शर्मा
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देवेश शर्मा
Updated Mon, 12 Jul 2021 07:34 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट-एमडीएस (मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी) कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग में देरी पर नाराजगी जताई है।
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सुप्रीम कोर्ट
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट-एमडीएस (मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी) कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग में देरी पर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि देरी, छात्रों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते में स्पष्ट शब्दों में यह बताने के लिए कहा है कि नीट के तहत मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी की काउंसलिंग कब तक होगी। पीठ ने कहा यह स्वास्थ्य मंत्रालय का ढुल-मुल रवैया सही नहीं है।
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पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि गत 31 दिसंबर, 2020 को लिखित परीक्षा के परिणाम आ गए थे, लेकिन अब तक काउंसलिंग नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब में नटराज ने आरक्षण के मसले को लेकर देरी हो रही है। जवाब में पीठ ने कहा कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नीट-एमडीएस (मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी) कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग की तारीख घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। नौ बीडीएस डॉक्टर ने दायर इस याचिका में कहा गया है कि काउंसलिंग में अत्यधिक देरी से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। गत दो जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
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याचिका में कहा गया है कि लिखित परीक्षा 16 दिसंबर, 2020 को हुई थी और 31 दिसंबर, 2020 को परिणाम घोषित कर दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिजल्ट घोषित होने के बाद से अभी तक काउंसलिंग के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। जिस कारण उन्हें बेहद परेशानी हो रही है।
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